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- आतंकी गतिविधियों में...
Gorakhnath Temple Attack : उत्तर प्रदेश के गोरखनाथ मंदिर हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी ( Ahmed Murtaza Abbasi ) पर यूएपीए एक्ट ( UAPA Act ) लगाया गया है। एटीएस ( UP ATS ) ने केस को ट्रांसफर करने की अर्जी भी दी थी जिसे स्वीकृति मिल गई है। एसीजेएम फर्स्ट कोर्ट ने केस को एनआईए कोर्ट ( NIA Court ) में ट्रांसफर करने की स्वीकृति दे दी है। एटीएस ने दावा किया है कि मुर्तजा आतंकी गतिविधियों में शामिल था। वह आतंकी संगठनों के लिए फंड भी जुटा रहा था।
शनिवार को एसीजेएम की कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की दलील को सुनने के बाद मुर्तजा के मुकदमे को एटीएस कोर्ट लखनऊ स्थानांतरित करने का भी फैसला सुनाया है। साथ ही मुर्तजा अब्बासी को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया।
बता दें कि अहमद मुर्तजा अब्बासी ( Murtaza abbasi ) ने 3 अप्रैल को गोरखनाथ मंदिर के गेट पर तैनात पुलिसकर्मियों पर हमला किया था। मामले में छानबीन के दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आये हैं। इस पूरे मामले की जांच यूपी एटीएस और कई अन्य एजेंसियां कर रही हैं। दूसरी तरफ मुर्तजा के माता-पिता, नौकर सहित 8 लोगों को हिरासत में लेने की चर्चा है। हालांकि, यूपी एटीएस ने इस बात का खंडन किया है।
गोरखनाथ मंदिर पर हमले का आरोपी मुर्तजा अब्बासी को जेल आने की सूचना मिलने के बाद जेल प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया। मुर्तजा ( Murtaza abbasi ) को हाई सिक्योरिटी बैरक में रखने की तैयारी शुरू कर दी गई। जेलर प्रेम सागर शुक्ल के मुताबिक हाई सिक्योरिटी बैरक में बड़े अपराधियों को या खूंखार आतंकियों को रखा जाता है। गोरखपुर जेल के हाई सिक्योरिटी बैरक में पहले से एक आतंकवादी मौजूद है। इस बैरक में 24 घंटे सीसीटीवी और गार्ड्स के जरिए निगरानी भी होती है।
गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम ( UAPA ) का मुख्य मकसद आतंकी गतिविधियों को रोकना होता है। इसके अन्तर्गत पुलिस ऐसे अपराधियों या संदिग्ध लोगों की पहचान करती है, जो आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं। आतंकी गतिविधि के लिए लोगों को तैयार करते हैं या फिर ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। इस तरह की गतिविधियों में में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही यूएपीए के तहत होती है।