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ब्लॉक प्रमुख चुनाव में प्रत्याशीयों के लिए गाइडलाइन जारी, जानें कितनी होगी नामांकन पत्र और जमानत की राशि
नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के बाद अब ब्लॉक प्रमुख चुनाव कार्यक्रमों का एलान कर दिया गया है आठ जुलाई को सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक नामांकन होंगे। उसी दिन तीन बजे के बाद नामांकन पत्रों की जांच होगी। नौ जुलाई को नाम वापसी और 10 जुलाई को ब्लॉक कार्यालय पर मतदान होगा। उसी दिन शाम तीन बजे के बाद मतगणना शुरू हो जाएगी। इस बीच यह भी तय हो गया कि प्रत्याशी अधिकतम दो लाख रुपये खर्च कर सकता है।
बता दें कि यूपी ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए कोई भी प्रत्याशी अधिकतम 4 सेटों में नामांकन कर सकेगा अनारक्षित श्रेणी के प्रत्याशी के लिए नामांकन पत्रों की कीमत 800 रुपये, तो आरक्षित श्रेणी के प्रत्याशी के लिए 400 रुपये निर्धारित की गई है. जबकि अनारक्षित श्रेणी के लिए जमानत राशि 5000 रुपये, तो आरक्षित श्रेणी के लिए यह 2500 रुपये होगी. चुनाव के दौरान सभी श्रेणी के प्रत्याशियों के निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा दो लाख रुपये निर्धारित की गई है.
प्रत्याशी उसके प्रस्तावक और उसके अनुमोदक का नाम उस क्षेत्र पंचायत की मतदाता सूची में होना जरूरी है. नामांकन पत्र के साथ आरक्षित वर्ग के प्रत्याशी के लिए प्रारुप-बी में शपथ पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा. वहीं, नामांकन पत्र के साथ जमानत धनराशि की रसीद लगाना भी जरूरी है. यही नहीं, अगर कोई सदस्य निरक्षर है, उसे दिखाई नहीं देता है या अन्य अशक्तता की वजह से वह मतदान के लिए सहायक चाहता है तो उसे मतदान शुरू होने से 48 घंटे पहले लिखित रूप से निर्वाचन अधिकारी को आवेदन देना होगा.
बतादें कि प्रदेश में ब्लाक प्रमुख के 826 पद हैं। राज्य में क्षेत्र पंचायत सदस्य (बीडीसी) सदस्य के 75,255 पद हैं। जो बीडीसी सदस्य चुना जाएगा वही ब्लाक प्रमुख के लिए प्रत्याशी हो सकता है। ब्लाक प्रमुख चुनने के लिए मतदान भी बीडीसी सदस्य ही करते हैं।