हमीरपुर

पत्रकार के पिता दिनदहाड़े सरेबाजार अगवा, जानलेवा हमला, पुलिस की मुस्‍तैदी से बची जान

Shiv Kumar Mishra
8 Jun 2023 2:25 PM IST
पत्रकार के पिता दिनदहाड़े सरेबाजार अगवा, जानलेवा हमला, पुलिस की मुस्‍तैदी से बची जान
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हमीरपुर: दिल्‍ली में बड़े मीडिया प्रतिष्‍ठानों के लिए काम करने वाले यूपी के हमीरपुर के पत्रकार अमन गुप्‍ता के पिता को बुधवार सरेबाजार कुछ दबंगों ने अगवा कर लिया और अज्ञात स्‍थान पर ले जाकर जबरदस्‍त मारपीट की। घटना के कुछ घंटे के भीतर ही पुलिस की मुस्‍तैदी के चलते अधमरी अवस्‍था में पीड़ित को थाने पर छोड़कर भागने की फिराक में एक आरोपित पकड़ा गया। इस मामले में आइपीसी की चार संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है।


घटना जिला हमीरपुर के थाना कोतवाली राठ की है जहां शिव कुमार गुप्‍ता निर्माण सामग्री का कारोबार करते हैं। बुधवार दिन में ग्‍यारह बजे के आसपास गुप्‍ता मोटरसाइकिल से बैंक जा रहे थे। अमगांव तिगैला के पास मोहर सिंह उर्फ बाबा, उसके पुत्र शैलेंद्र और तीन अन्‍य लोगों ने उन्‍हें रोक कर काली चारपहिया गाड़ी में जबरन भीतर घसीट लिया और एक ट्यूबवेल पर ले गए। एफआइआर के मुताबिक वे दो घंटे तक गुप्‍ता को मारते रहे। उनकी योजना गुप्‍ता की हत्‍या करने की थी, लेकिन पुलिस के उच्‍चाधिकारियों की मुस्‍तैदी से वे डर गए।


एफआइआर की तहरीर के मुताबिक डर के मारे आरोपित दबंग अधमरी हालत में गुप्‍ता को राठ थाने के गेट पर ही फेंक कर भाग रहे थे, कि स्‍थानीय लोगों ने उनमें से एक मोहर सिंह को धर लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। इस घटना के वक्‍त गुप्‍ता के पुत्र अमन पत्रकारीय कार्यों से दिल्‍ली आए हुए थे।

पिछले महीने तक अमन गुप्‍ता चर्चित वेबसाइट सत्‍यहिंदी डॉट कॉम के लिए काम करते थे। वे मोजोस्‍टोरी और कारवां पत्रिका के लिए लगातार ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं। अमन भारतीय जनसंचार संस्‍थान, दिल्‍ली के पासआउट हैं। घटना की सूचना मिलते ही वे हमीरपुर रवाना हो गए।

बताया जाता है कि इस मामले में जिला पुलिस अधीक्षक दीक्षा शर्मा की ओर से समय रहते की गई कार्रवाई ने शिव कुमार गुप्‍ता की जान बचा ली। दीक्षा शर्मा हमीरपुर से पहले गाजियाबाद में तैनात थीं जहां उन्‍हें लेडी सिंघम के नाम से जाना जाता था।

शिव कुमार गुप्‍ता को गंभीर चोटें आई हैं और वे भर्ती हैं। सीएचसी हमीरपुर की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक गुप्‍ता को पीठ, सिर, नाक और पैर में गंभीर चोटें आई हैं और बहुत खून बहा है। मोहर सिंह, शैलेंद्र और एक अज्ञात के खिलाफ दर्ज एफआइआर में आइपीसी की धारा 364, 323, 504 एवं 506 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है।

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