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कांवर यात्रा 2023: हापुड पुलिस ने वाहन पास के लिए क्यूआर कोड की सुविधा शुरू
हापुड पुलिस ने वाहन पास की शुरुआत कर एक नई पहल शुरू की है, जिसे वाहन चालक क्यूआर कोड के माध्यम से घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं।
श्रावण मास की शुरुआत के साथ ही दिल्ली और हरियाणा समेत विभिन्न जिलों से पवित्र गंगा जल लेने के लिए ब्रजघाट में कांवरियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है. पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी बेहतर व्यवस्था बनाने में दिन-रात लगे हुए हैं, ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे. रूट डायवर्जन की योजना तैयार कर ली गई है और इसके लागू होते ही केवल जरूरी सामान लेकर आने वाले वाहनों को ही शहर के अंदर से आने की इजाजत होगी. प्रक्रिया को आसान और तेज़ बनाने के लिए, हापुड पुलिस ने वाहन पास की शुरुआत करके एक नई पहल शुरू की है, जिसे वाहन चालक घर बैठे क्यूआर कोड और दिए गए लिंक के माध्यम से प्राप्त कर सकता है।
पुलिस के मुताबिक, क्यूआर कोड स्कैन करने या लिंक खोलने के बाद सबसे पहले आवेदक को अपनी ई-मेल आईडी डालनी होगी.इसके बाद ऑनलाइन पेज खुल जाएगा. इसमें आवेदक को अपना नाम, वाहन मालिक का मोबाइल नंबर, पता, वाहन का पंजीकरण नंबर, वाहन चालक का नाम, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, वाहन चालक का आधार कार्ड नंबर, वाहन का मोबाइल नंबर, वाहन का प्रकार और वाहन में भरी सामग्री दर्ज करनी होगी। वाहन में लोड की गई सामग्री का विवरण, बिल्टी या बिल की फोटो, वाहन को लोड करने का स्थान, अनलोडिंग का स्थान, वाहन पास (कब से कब तक), पास की जानकारी भेजने के लिए व्हाट्सएप नंबर, अन्य विवरण और चालक का फोटो अपलोड करना होगा.
कावड़ यात्रा के दौरान वाहन ले जाते समय नियम
चालक को वाहन से संबंधित सभी प्रपत्र अपने पास रखने होंगे।
वाहन की गति सीमा 20 किमी/घंटा से अधिक नहीं होगी।
चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य होगा।
प्रेशर हार्न पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा तथा अनावश्यक हार्न नहीं बजाया जा सकेगा।
चालक अपने वाहन की हेडलाइट ठीक से जलाए रखें और वाहन चलाते समय ओवरटेक न करें।
वाहन चालक वाहन चलाते समय नशा, शराब आदि का सेवन नहीं करेंगे तथा रात्रि के समय डिपर का प्रयोग अवश्य करेंगे।
प्रतिबंधित मार्ग पर वाहन नहीं चलाएंगे।
कांवर यात्रा को देखते हुए किए गए रूट डायवर्जन का पालन करना होगा.
वाहन के विंडस्क्रीन पर वाहन का नाम चिपकाएंगे।
आपातकालीन स्थिति में नजदीकी पुलिस स्टेशन को सूचित करें।
कांवरियों की भीड़ के अनुसार ही वाहन सावधानी से चलाएं।
वाहन में कोई भी आपत्तिजनक वस्तु जो किसी अधिनियम या कानून द्वारा निषिद्ध हो, नहीं ले जायी जायेगी।
कावड़ियों की भीड़ या अन्य व्यवधान या नीतिगत निर्णयों के कारण मार्ग बंद होने पर यह पास स्वतः ही रद्द माना जाएगा।
वाहन में कोई भी तेज ध्वनि उपकरण या लाउडस्पीकर नहीं लगाया जाएगा या बजाया नहीं जाएगा।