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- अब्दुल्ला को रामपुर से...
अब्दुल्ला को रामपुर से हरदोई जेल में किया गया शिफ्ट
हरदोई। रामपुर की एक अदालत में पूर्व मंत्री, आजम खान उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और उनके पुत्र पूर्व विधायक अब्दुला आजम को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में दोषी करार देते हुए 18 अक्टूबर को सजा सुनाई थी।आजम खान उनके परिवार के अन्य दो सदस्यों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस द्वारा आजम खान व उनके परिवार के अन्य दोनों सदस्यों को रामपुर की जिला कारागार में रखा गया था लेकिन सुरक्ष कारणों के चलते आजम खान, अब्दुल्ला आजम व तंजीम फातिमा को अलग-अलग जिला कारागार में शिफ्ट करने के निर्देश शासन स्तर से प्राप्त हुए।
इसके बाद आजम खान को सीतापुर की जेल में शिफ्ट करने क्यास लगाए जा रहे हैं वहीं रविवार को सुबह अचानक हरदोई जिला कारागार में हड़कंप देखने को मिला। सुबह 5:00 बजे रामपुर जिला पुलिस की एक गाड़ी हरदोई के जिला कारागार के बाहर रूकती है और उसमें से पूर्व मंत्री आजम खान के पुत्र पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को निकाल कर हरदोई जिला कारागार में शिफ्ट किया गया है।जिला कारागार प्रशासन द्वारा बताया गया कि पूर्व मंत्री आजम खान के पुत्र अब्दुल्ला आजम को कोई भी विशेष प्रकार की सुविधा व वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा।पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम एक सामान्य कैदी की भांति जिला कारागार में रहेंगे व अन्य कैदियों की भांति ही कार्य करेंगे।जिला जेल प्रशासन द्वारा बताया गया कि अब्दुल्ला आजम को बैरक नंबर 21 सर्किल में रखा गया है।अब्दुल्ला आजम 7 साल तक हरदोई की जिला कारागार में बंद रहेंगे।
पूर्व मंत्री आजम खान उनकी पत्नी तंजीम फातिमा व पुत्र पुर्व विधायक अब्दुल्ला आजम तीनों को एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में सुनवाई करते हुए दोषी कर दिया और 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाए।एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश शोभित बंसल ने दो जन्म प्रमाण पत्र के 2019 के मामले में आजम खान उनकी पत्नी तंजीम फ़ातिमा व पुत्र पूर्व विधायक अब्दुला आज़म को दोषी ठहराया और अधिकतम 7 साल की सजा सुनाई।फर्जी जन्म प्रमाण पात्र मामले की शिकायत भाजपा के विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में गंज थाने में सपा के वरिष्ठ नेता आज़म खान के बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो जन्म प्रमाण पत्र होने का मामला दर्ज कराया था जिसमें सपा नेता आज़म खान और उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा को भी आरोपी बनाया गया था।न्यायालय में चार्जशीट दाखिल होने के बाद सुनवाई जारी रही और न्यायालय द्वारा आजम खान उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा व पुत्र अब्दुल्लाह आजम को जमानत दे दी गई थी।मामले की सुनवाई जा रही थी जिसमें अब फैसला आया है।