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किस दिन खुलेगी कौन सी दुकान, तैयार हो गया मास्टर प्लान
कासगंज: COVID-19 संक्रमण के खिलाफ जारी जंग के साथ प्रशासन ने अब आम जनजीवन को पटरी पर लाने की कवायद शुरू कर दी है. कवायद के तहत, कासगंज (Kasganj) जिला प्रशासन ने एक रोस्टर प्लान तैयार किया है, जिसमें यह बताया गया है कि शहर की कौन सी दुकानें किस दिन और किस समय पर खुलेंगी. जिला प्रशासन के इस प्रयास से सभी लोगों को सभी तरह का सामान भी उपलब्ध होगा और बाजार में भीड़भाड़ की स्थिति से बचा भी जा सकेगा. चूंकि, कासगंज रेड जोन के अतर्गत आता है, लिहाजा कुछ व्यावसायिक गतिविधियों और सार्वजनिक वाहनों की आवागमन में रोक बरकार रहेगी.
कासगंज के जिलाधिकारी चन्द्र प्रकाश सिंह ने बताया कि केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार जनपद में निर्धारित शर्तों के साथ दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है. ग्रामीण क्षेत्रों में समस्त व्यवसायिक एवं औद्योगिक गतिविधियों को एक बार फिर शुरू करने की इजाजत होगी. उन्होंने बताया कि हॉटस्पॉट चिंहित किए गए तीन इलाकों में पूर्व की तरह लॉकडाउन के सभी प्रतिविधि जारी रहेंगे. इन तीन इलाकों में कासगंज की मोहल्ला मोहन गली, गोयती और नगला गांव शामिल है. इन क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और चिकित्सकीय सेवाओं के अतिरिक्त सभी सेवायें पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी.
कब खुलेगी कौन सी दुकान
जिलाधिकारी चन्द्र प्रकाश सिंह ने बताया कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को पूर्वान्ह 11 बजे से शाम 5 बजे तक श्रंगार प्रसाधन, कास्मेटिक, गिफ्ट, खिलौने, खेल के सामान, भवन निर्माण की सामग्री, हार्डवेयर, सेनेटरी, लोहा, साइकिल, इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रोनिक, बर्तन व ऑटो मोबाइल की दुकानें खुलेंगी. वहीं, मंगलवार, बृहस्पतिवार व शनिवार को पूर्वान्ह 11 बजे से शाम 5 बजे तक मिठाई, समोसा, नमकीन की स्थाई दुकानें, रेडीमेट गारमेंट, वस्त्रालय, टेलरिंग, जूते चप्पल की दुकानें, चश्मे की दुकान, मोहर, बुक स्टेशनरी, फर्नीचर, फोटोग्राफी, फोटो लैब, ज्वैलरी की दुकानें खुलेंगी.
रोजाना खुलेंगी ये दुकाने
जिला प्रशासन के अनुसार, पूर्वान्ह 11 बजे से शाम 5 बजे तक मेडीकल स्टोर, मछली, अंडे आदि के साथ-साथ उर्वरक, बीज, कीटनाशक, कृषि यंत्र, बारदाना की स्थायी दुकाने रोजाना खुलेंगी. किराना, परचून, देशी घी की स्थायी दुकाने रविवार को छोड़कर प्रतिदिन पूर्वान्ह 11 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगी. वहीं, दूध, बेकरी व कन्फेक्शनरी की स्थायी दुकानें प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक तथा शाम 5 बजे से 7 बजे तक खुलेंगी. फल, सब्जी एवं दूध की डोर स्टेप डिलीवरी प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से शाम 7 बजे तक होगी.
प्रतिबंधित रहेंगी ये गतिविधियां
17 मई 2020 तक रेल, बस परिवहन, समस्त स्कूल कालेज, शिक्षण संस्थान, सिनेमा हॉल, शापिंग मॉल, जिम, खेल परिसर, पार्क, समस्त सामूहिक गतिविधियां, सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल जनसामान्य हेतु बन्द रहेंगे. जनपद में साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा , टैक्सी, कैब को चलने की छूट नहीं मिली है. प्रशासन ने बताया है कि अगले आदेश तक, दुकानदार, कर्मचारी तथा सभी ग्राहकों को मास्क, गमछा, रूमाल बांधना अनिवार्य है. दुकान पर अनिवार्य रूप से हैंडवाश या सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी. साथ ही, सैनिटाइजेशन के बाद ही वस्तुओं का आदान-प्रदान किया जा सकेगा. दुकानदार, प्रत्येक ग्राहक की थर्मल स्कैनिंग के बाद ही उसे दुकान में प्रवेश करने की इजाजत देगा. इस दौरान, सोशल डिस्टेंसिंग का भी कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं.