उत्तर प्रदेश

अब घर में रख सकेंगे 750 ml की 4 बोतलें, इससे अधिक के लिए लेना होगा होम बार लाइसेंस, जानें क्या हैं नए नियम

अब घर में रख सकेंगे 750 ml की 4 बोतलें, इससे अधिक के लिए लेना होगा होम बार लाइसेंस, जानें क्या हैं नए नियम
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यूपी में अब शराब की शौकीन अपने घरों में शराब की बोतलें नहीं रख पाएंगे। इसको लेकर आबकारी विभाग ने नियम जारी किए हैं। सूत्रों के अनुसार घर में शराब की बोतल रखने वालों को अब लाइसेंस लेना होगा। इसके लिए अधिकतम लिमिट भी तय की गई है। नए नियम के मुताबिक अब घरों में चार बोतलों से ज्यादा नहीं रख पाएंगे।

शराब की 15 कैटेगरी में 72 बोतल ही अधिकतम रखी जा सकती है। अधिकारिक सूत्रों के अनुसार जो घर पर अपना निजी बार बनाना चाहते हैं उन्हें इसके लिए कानूनी मान्यता मिलेगी। अब घर में 750 एमएल की चार बोतल शराब ही रख सकते हैं। इसमें दो भारतीय ब्रांड और दो विदेशी ब्रांड शामिल रहेंगी। आबकारी अधिकारियों के अनुसार इस नियम के तहत मकसद किसी का उत्पीड़न करना नहीं, बल्कि उन लोगों को कानूनी मान्यता दिलवाना है, जो घर पर अपना निजी बार बनाना चाहते हैं।

नए नियम के मुताबिक अगर बिना लाइसेंस के पकड़े गए तो भारी जुर्माना भी वसूला जा सकता है। आबकारी विभाग के नए नियम के मुताबिक होम बार लाइसेंस के लिए 12 हजार फीस और 51 हजार सिक्योरिटी मनी देनी होगी जो कि पूरे एक साल के लिए मान्य होगा। नए नियमों के अनुसार अगर आप दुकान पर थोक में शराब खरीदने जाते हैं तो आपसे दुकानदार होम बार लाइसेंस दिखाने के लिए भी कह सकता है।

​लाइसेंस में किस कैटिगरी की कितनी बोतल

होम बार लाइसेंस के तहत अधिकतम व्हिस्की की 6 इम्पोर्टेड और 4 भारतीय ब्रांड की बोतल, रम की 2 इम्पोर्टेड और 1 भारतीय ब्रांड की बोतल, वोडका की 2 इम्पोर्टेड और 1 भारतीय ब्रांड की बोतल, वाइन की 1-1 इम्पोर्टेड और भारतीय ब्रांड की बोतल, बीयर की 12 इम्पोर्टेड और 6 भारतीय ब्रांड की कैन रखने की इजाजत है।


अभिषेक श्रीवास्तव

अभिषेक श्रीवास्तव

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