लखनऊ

लखनऊ के नो-पार्किंग जोन से हटाये गये वाहनों में से 20% वाहन 'वीआईपी' लोगों के

Smriti Nigam
26 Aug 2023 10:52 AM IST
लखनऊ के नो-पार्किंग जोन से हटाये गये वाहनों में से 20% वाहन वीआईपी लोगों के
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संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) का कहना है कि एक महीने में हटाए गए 1,658 वाहनों में से 310 'वीआईपी' वाहनों के थे;

संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) का कहना है कि एक महीने में हटाए गए 1,658 वाहनों में से 310 'वीआईपी' वाहनों के थे; शहर में पहले से मौजूद 11 नो-पार्किंग जोन में सात और नो-पार्किंग जोन जोड़े गए हैं

लखनऊ, पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि पिछले एक महीने के दौरान शहर के 11 नो-पार्किंग जोन से हटाये गये वाहनों में से लगभग 20% वाहन 'वीआईपी' लोगों के थे।

संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) उपेन्द्र कुमार अग्रवाल ने कहा,हटाए गए 1,658 वाहनों में से 310 तथाकथित वीआईपी वाहन थे।

24 जुलाई को लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने 11 स्थानों को नो-पार्किंग जोन घोषित किया था। निर्देश के अनुसार, इन क्षेत्रों में पार्क किए गए वाहनों को हटा दिया जाना था और जुर्माना अदा करने के बाद ही छोड़ा जाना था। अनाधिकृत पार्किंग के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस के अभियान को गुरुवार को एक महीना पूरा हो गया।

गलत तरीके से पार्क किए गए चार पहिया वाहनों पर ₹ 1,100, तिपहिया वाहनों पर ₹ 800 और दोपहिया वाहनों पर ₹ 700 का जुर्माना लगाया गया।जेसीपी ने कहा, ड्राइव के दौरान, लगभग 20% उल्लंघनकर्ता 'वीआईपी वाहन' थे।उठाए गए वाहनों में चार पहिया वाहनों की संख्या सबसे अधिक थी.

पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, 1,658 वाहनों में से 1,595 चार पहिया वाहन थे, जबकि पांच तिपहिया और 58 दोपहिया वाहन थे।

टो-अवे ड्राइव के दौरान जब्त किए गए 310 'वीआईपी वाहनों' में से सबसे अधिक 32% यूपी सरकार के अधिकारियों के पाए गए, जबकि 21% पुलिस/सेना कर्मियों के थे और 20% न्यायपालिका अधिकारियों के थे।

आंकड़ों में कहा गया है,310 में से 102 यूपी सरकार के, 68 पुलिस/सेना के, 61 न्यायपालिका के, 38 पार्टियों/राजनेताओं के, 22 डॉक्टरों के और 19 पत्रकारों के थे।

अब 18 नो-पार्किंग जोन

टो-अवे ड्राइव की सफलता के साथ, पुलिस ने शुक्रवार को शहर में पहले से मौजूद 11 में सात और नो-पार्किंग जोन जोड़े।पत्रकारपुरम के चार जोन, अवध क्रॉसिंग और पॉलिटेक्निक क्रॉसिंग के 100 मीटर तक और टेढ़ीपुलिया (आलमबाग)-पिकाडिली क्रॉसिंग स्ट्रेच को नो-पार्किंग जोन सूची में जोड़ा गया था। जेसीपी ने कहा, अब, हमारे पास शहर में 18 ऐसे जोन हैं।

उन्होंने कहा,इन क्षेत्रों का चयन आम जनता के व्हाट्सएप सुझावों के आधार पर किया गया है।

किसी भी ऑटो-रिक्शा/ई-रिक्शा को क्रॉसिंग के 100 मीटर के भीतर रुकने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लाल और पीले निशान पार्किंग क्षेत्र का सीमांकन करेंगे। क्रॉसिंग के 100 मीटर के भीतर पाए जाने पर वाहनों को हटा दिया जाएगा,जेसीपी ने कहा, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 127 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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