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मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 'ईज ऑफ लिविंग' के सम्बन्ध में बैठक आयोजित की गयी
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा जन सामान्य को प्रदत की जा रही शासकीय योजनाओं का लाभ जन सामान्य को सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रक्रिया को सुगम बनाये जाने हेतु 'ईज ऑफ लिविंग' के सम्बन्ध में बैठक आयोजित की गयी।
अपने सम्बोधन में मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा जन सामान्य को प्रदत की जा रही शासकीय योजनाओं का लाभ जन सामान्य को प्रदान किये जाने हेतु प्रक्रिया को सुगम बनाया जाये। उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा तैयार की गयी कार्य योजना की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिये। उन्होंने कृषि विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि विभाग द्वारा चिन्हित बिन्दु खरीफ, रबी एवं जायद में बीज, उर्वरक एवं कृषि रक्षा रसायनों की उपलब्धता के सम्बन्ध में बीज/उर्वरक लाइसेन्स दिये जाने की समय सीमा निर्धारित कर दी जाये। उन्नतिशील बीजों को कृषकों के डोर स्टेप डिलीवरी हेतु व्यवस्था एफ0पी0ओ0 के माध्यम से किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि विभाग द्वारा कृषकों को सुविधाएं दिये जाने हेतु अन्य प्रमुख बिन्दुओं को भी चिन्हित कर लिया जाये।
उन्होंने खाद्य एवं रसद विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि विभाग द्वारा चिन्हित बिन्दु उचित मूल्य की दुकानों पर राशन की उपलब्धता की सूचना अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए और साथ ही राशन की उपलब्धता की सूचना दिये जाने की समय सीमा के लिए माह की किसी तिथि को निर्धारित कर लिया जाये जिससे स्पष्टता बनी रहे। उन्होंने कहा कि राशन की दुकानों पर ''घटतौली'' रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था बनायी जाए तथा सभी दुकानों पर इलेक्ट्राॅनिक वेइंग मशीन लगाई जाए।
श्रम एवं सेवायोजन विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि ऑनलाइन पंजीकरण/नवीनीकरण/लाइसेन्सिंग इत्यादि से सम्बन्धित आम जनमानस/उद्यमियों को प्रदान की जा रही 35 सेवाओं को तेलांगना राज्य की तर्ज पर 07 सेवाओं में समेकित कराये जाने का कार्य प्रक्रियाधीन है। मुख्य सचिव ने सेवाओं को समेकित कराये जाने की समय-सीमा को निर्धारित किये जाने के निर्देश दिये।
बैठक में ऊर्जा विभाग के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि जन मानस को सुगमता से सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विभाग कार्यरत है। उपभोक्ताओं को नये संयोजन प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन सेवा उपलब्ध करायी गयी है। घरेलू श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं हेतु 'झटपट संयोजन पोर्टल' वाणिज्यिक एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं हेतु 'निवेश मित्र पोर्टल' क्रियान्वित किया गया है। निजी नलकूप उपभोक्ताओं के नये संयोजन निर्गत के लिए एक पोर्टल क्रियान्वित है। शिकायतों का निस्तारण किये जाने हेतु टोल फ्री नम्बर-1912 की सुविधा प्रदान की गयी है।
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा शहरी गरीबों हेतु किफायती भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के निजी क्षेत्र की सहभागिता से किफायती आवास (अफोर्डबल हाउसिंग-ईन-पार्टनरशिप) घटक के अन्तर्गत 4 लाख दुर्बल आय वर्ग आवास निर्मित किया जाना लक्षित है। आगामी एक वर्ष में लगभग 40 हजार भवनों का निर्माण पूरा हो जायेगा, अवशेष भवनों का निर्माण चरणबद्ध रूप से वर्ष 2024 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।
मुख्य सचिव ने राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि चिन्हित बिन्दु भूमि की पैमाइश करने के सम्बन्ध में एक समयबद्ध सुदृढ़ ऑनलाइन व्यवस्था शीघ्र ही बनाई जाए। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को रोकने हेतु सुदृढ़ व्यवस्था बनाये जाने के साथ-साथ ऐसे मामलों के समयबद्ध निस्तारण के साथ ही कब्जा हटाने वाले अधिकारी द्वारा कब्जा हटाने का प्रमाण-पत्र अपलोड करने, कब्जेदार पर फाईन/पेनाल्टी लगाने के साथ ही शिकायतकर्ता को इसकी सूचना दिये जाने की भी व्यवस्था की जाये।
गृह विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि नोडल अधिकारी द्वारा पासपोर्ट कार्यालय से आवेदन प्राप्त होने के 01 दिन के अन्दर पार्ट ए सम्बन्धित थाना को व थाना स्तर पर टाइमलाइन 07 दिवस तथा पार्ट बी अभिसूचना मुख्यालय को प्रेषित किया जायेगा एवं अभिसूचना मुख्यालय द्वारा पासपोर्ट सत्यापन के कार्य को 10 दिन के अन्दर पूर्ण किया जायेगा। थाना/अभिसूचना के सत्यापन के बाद नोडल अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्ववारा 04 दिन के अन्दर वापस पासपोर्ट कार्यालय को टिप्पणी के साथ भेजा जायेगा।
बैठक में यह भी बताया गया कि वर्तमान में पासपोर्ट की जांच ''एम पासपोर्ट मोबाइल ऐप'' के माध्यम से की जा रही है, जिसमें पासपोर्ट सेवा केन्द्र से सीधा सम्बन्धित थाने पर जांच हेतु प्राप्त होता है तथा थाने से जांचोपरान्त पासपोर्ट जांच आख्या टेबलेट के माध्यम से पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर अपलोड कर दी जाती है, जिसे स्थानीय थाना, डीसीआरवी, स्थानीय अभिसूचना इकाई व अभिसूचना मुख्यालय की जांच आख्या के अनुसार पासपोर्ट नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर कराकर (डिजिटल सिग्नेचर) के माध्यम से पासपोर्ट पर अपलोड कर दिया जाता है। सिटीजन चार्टर में दिये गये निर्देशों का अनुपालन समयबद्ध किया जा रहा है।
बैठक में अपर मुख्य सचिव, नियोजन, अपर मुख्य सचिव, गृह, अपर मुख्य सचिव खाद्य एवं रसद, प्रमुख सचिव नियोजन सहित अन्य सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीण उपस्थित थे।
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