लखनऊ

अभी अभी सीएम योगी का बड़ा ऐलान, UP में जल्द होगी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की बंपर भर्ती, भरें जाएंगे 52000 पद

Shiv Kumar Mishra
23 March 2023 11:18 PM IST
अभी अभी सीएम योगी का बड़ा ऐलान, UP में जल्द होगी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की बंपर भर्ती, भरें जाएंगे 52000 पद
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यूपी आंगनवाड़ी भर्ती का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 52 हजार खाली पदों पर भर्ती के लिए सिलेक्शन प्रोसेस का पुनर्निधारण करते हुए आदेश जारी किया है। जी हां आपको बता दें कि जारी आदेश के अनुसार अब बाल विकास परियोजना कार्यक्रम के जरिए मिनी आंगनबाड़ी, सहायिकाओं आदि की नियुक्ति के दौरान भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ मिलेगा।

बता दें कि 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनवाड़ी भर्ती (UP Anganwadi Recruitment 2023) के लिए 52 पदों को भरने का आदेश जारी किया था लेकिन उस समय आर्थिक रूप से आरक्षण का प्रावधान नहीं था। मामला कोर्ट में जाने के कारण भर्ती की प्रक्रिया को रोक दिया गया था। लेकिन इस भर्ती (UP Anganwadi Bharti 2023) के लिए दोबारा नया आदेश जारी किया गया है।

जारी नए आदेश के अनुसार अब आंगनबाड़ी भर्ती में एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी के साथ-साथ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है। आंगनबाड़ी भर्ती पर जारी आदेश के बाद 52 हजार पदों पर भर्ती के लिए रास्ता साफ हो गया है। पिछले दो वर्षों से भर्ती रुकी हुई थी।

उम्र सीमा

आपको जानकारी दे दें कि उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी भर्ती (Anganwadi Vacancy 2023) के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की उम्र सीमा न्यूनतम 21 वर्ष से अधिकतम 35 वर्ष है। इस बात का खास ध्यान रखें कि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

शैक्षिक योग्यता

जो भी उम्मीदवार आंगनबाड़ी भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनके पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं पास का सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह माना जा रहा है कि न्यूनतम योग्यता को बढ़ाकर 12वीं पास भी किया जा सकता है।

दो साल बाद उम्मीदवारों को मिलेगी राहत

जल्द ही उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इस भर्ती (UP Anganwadi Vacancy 2023) के माध्यम से 52 हजार रिक्त महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पदों को भरा जाएगा। मंगलवार को जारी आदेश के अनुसार दो साल बाद उम्मीदवारों को राहत मिल सकती है।

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