लखनऊ

मुख्य सचिव ने पॉक्सो, महिला उत्पीड़न, सीसीटीएनएस और आईटी सिस्टम की समीक्षा

Shiv Kumar Mishra
8 July 2023 12:19 PM IST
मुख्य सचिव ने पॉक्सो, महिला उत्पीड़न, सीसीटीएनएस और आईटी सिस्टम की समीक्षा
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पॉक्सो तथा महिला उत्पीड़न के लंबित मामलों के निस्तारण में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर

लखनऊ। मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र ने पॉक्सो, महिला उत्पीड़न, सीसीटीएनएस तथा आईटी सिस्टम के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि महिला एवं बालिका से जुड़े अपराध से संबंधित प्रकरणों को शीर्ष प्राथमिकता पर निस्तारित करने लिए आगामी 15 जुलाई से 31 जुलाई, 2023 तक विशेष अभियान चलाया जाए। पॉक्सो एक्ट एवं महिला संबंधी अपराधों में जल्द से जल्द चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर मुकदमे की प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को सजा दिलायी जाये। पॉक्सो एक्ट के मामलों में दो माह के भीतर कार्रवाई पूरी की जाये। प्रकरणों को तेजी से निस्तारित कराने के लिए विवेचना अधिकारी के साथ साप्ताहिक समीक्षा की जाये। ऐसे अपराधों में जल्द कार्यवाही होने से अपराध में कमी आयेगी और पुलिस के प्रति लोगों का इकबाल भी बढ़ेगा।

उन्होंने कहा कि पॉक्सो अधिनियम से सम्बन्धित मामलों में प्रत्येक जनपद द्वारा प्रतिमाह कम से कम एक मामले में सजा दिलायी जाये। ऐसे मामले जिनमें मुल्जिमों, प्रदर्शों एवं गवाहों की संख्या कम हो एवं वैज्ञानिक साक्ष्य मजबूत हों, को चिन्हित कर शीघ्रता से निस्तारित कराया जाये। पाक्सों अधिनियम से सम्बन्धित मामलों के निस्तारण में निम्नतम प्रदर्शन करने वाले जनपदों को लम्बित मामलों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित किया जाये।

बैठक में बताया गया कि 6 जुलाई, 2023 तक के आंकड़ों के अनुसार दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत लम्बित मामलों के निस्तारण में उत्तर प्रदेश 97.80 प्रतिशत के साथ देश में द्वितीय स्थान पर है।

इन मामलों में दो माह से अधिक समय तक जांच लंबित होने के मामलों में 0.30 प्रतिशत के साथ उत्तर प्रदेश का देश में भी उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। इसी प्रकार दर्ज एफआईआर में दो माह के भीतर जांच प्रक्रिया पूरी करने में 73.10 प्रतिशत के साथ उत्तर प्रदेश का पांचवा स्थान है।

अभियोजन विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि माह जनवरी, 2023 में जनपद बहराइच, महराजगंज, अम्बेडकरनगर, बलिया, अमरोहा एवं बुलन्दशहर पॉक्सो अधिनियम के तहत 01 माह में 1-1 सजा करायी गयी है। इसी प्रकार माह फरवरी, 2023 में जनपद बदायूं, जालौन एवं फतेहगढ़ द्वारा, माह अप्रैल, 2023 में जनपद अमरोहा द्वारा, माह मई, 2023 में जनपद बहराइच, जौनपुर, चित्रकूट, हरदोई द्वारा 1-1 सजा तथा जनपद बलिया द्वारा 2 सजा एवं जनपद मथुरा द्वारा मृत्युदण्ड की सजा करायी गयी। माह जून, 2023 में जनपद बलिया द्वारा 1 सजा करायी गयी है।

इसके अतिरिक्त माह जनवरी, 2023 में पॉक्सो अधिनियम के अन्तर्गत पूरे प्रदेश में 252 वादों में 303 अभियुक्तो को सजा करायी गयी। माह फरवरी, 2023 में 254 वादों में 304 अभियुक्तों, माह मार्च, 2023 में 280 वादों में 371 अभियुक्तों, माह अप्रैल, 2023 में 264 वादों में 307 अभियुक्तों, माह मई, 2023 में 205 वादों में 235 अभियुक्तों, माह जून, 2023 (दिनांक 15.06.2023 तक) में 85 वादों में 98 अभियुक्तों को सजा करायी गई।

तकनीकी सेवायें की समीक्षा के दौरान बताया गया कि डकैती लूट, हत्या, बलात्कार, पॉक्सो, गौ हत्या, गौ तस्करी, धर्म संपरिवर्तन जैसे जघन्य अपराधों की समीक्षा करने के लिये मुख्यालय द्वारा Important Crime Monitoring Portal निर्मित किया गया है, जिसके माध्यम से जघन्य अपराधों की समीक्षा की जा रही है।

उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ द्वारा चिन्हित मुकदमों की विवेचनाओं एवं चिन्हित वादों की पैरवी करने हेतु “INVESTIGATION, PROSECUTION AND CONVICTION MONITORING PORTAL” विकसित किया गया है। पोर्टल के द्वारा वादों की चिन्हित मुकदमों की विवेचना से संबंधित सूचनायें, माननीय न्यायालय में अद्यतन स्थिति की सूचनायें, चिन्हित प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा दोषमुक्त /उन्मोचित वादों में अपील की अद्यतन स्थिति की समीक्षा सम्बन्धित जोन एवं रेंज अधिकारी द्वारा की जा सकती है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला में 2020 के सापेक्ष प्रदर्श के निस्तारण में 94.28 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

बैठक में सचिव गृह श्री बीडी पॉलसन समेत पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे। वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से जनपदों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भी बैठक में प्रतिभाग किया।

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