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COVID-19 फ्री जिलों में 20 अप्रैल से काम करेंगी जिला अदालतें, ये शर्त होगी लागू
प्रयागराज. प्रदेश की जिला अदालतों (District Courts) को खोलने की शुरुआत 20 अप्रैल से होगी. इस दौरान केवल वही अदालतें बंद रहेंगी जो कोरोनावायरस (Coronavirus) के कंटेनमेंट जोन ( नियंत्रण क्षेत्र) में स्थित हैैं. ऐसी अदालतें पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य करती रहेंगी. केवल अतिआवश्यक मुकदमों की ही सुनवाई करेेंगी. जो अदालतें कोरोना वायरस कंटेनमेंट जोन मे नहीं है, वे अदालतें 20 अप्रैल से कार्य करना शुरू कर देंगी. इन अदालतों में कंटेनमेंट जोन के भीतर रहने वाले कर्मचारियों को ड्यूटी न करने की छूट रहेगी. शेष कर्मचारी कार्यालय ज्वाइन करेंगे.
15 अप्रैल 2020 को केंद्र सरकार और 16 अप्रैल 2020 को राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा. जिसमें कर्मचारियोंं की उपस्थिति एवं सोसल डिस्टेन्सिंग की गाइडलाइन दी गयी है. इस आशय की अधिसूचना इलाहाबाद हाईकोर्ट के महानिबंधक अजय कुमार श्रीवास्तव ने जारी की है. गौरतलब है कि कोरोना की महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट समेत सभी जिला अदालतों को एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया था, इस दौरान केवल जरूरी मामलों की सुनवाई स्पेशल बेंच कर रही है.
यूपी के पांच जिले हुए कोरोना फ्री
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने शनिवार के बताया कि उत्तर प्रदेश के कई जिले कोरोना मुक्त हो चुके हैं. इनमें पीलीभीत, महराजगंज, हाथरस शामिल हैं. तो वहीं अब शाहजहांपुर भी कोरोना मुक्त होने की कगार पर हैं. साथ ही बरेली और प्रयागराज भी कोरोना मुक्त हो गए हैं. स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों ने बताया कि राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण से अब तक 14 लोगों की मौत हुई है. इनमें आगरा में पांच, मुरादाबाद और मेरठ में दो-दो और लखनऊ, कानपुर, बस्ती, बुलंदशहर तथा वाराणसी से एक-एक मामले शामिल हैं. प्रमुख सचिव ने बताया कि कल यानि गुरुवार को लखनऊ, गोंडा, बरेली, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहांपुर की पूल टेस्टिंग हुई. 55 पूल नेगेटिव और 3 पूल पॉजिटिव आए हैं. पॉजिटिव पूल की जानकारी जिलों को दे दी गई है.