लखनऊ

COVID-19 Lockdown 2.0: केंद्र सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, यूपी में सख्ती से लागू करने के निर्देश

Shiv Kumar Mishra
15 April 2020 6:31 AM GMT
COVID-19 Lockdown 2.0: केंद्र सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, यूपी में सख्ती से लागू करने के निर्देश
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लखनऊ. लॉकडाउन (Lockdown) के दूसरे चरण के लिए बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने गाइडलाइन (Lockdown Guidelines) जारी कर दी है. जिसके बाद सूबे की योगी सरकार (Yogi Government) ने इसे हॉटस्पॉट समेत सभी जगहों पर सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है. मंगलवार शाम को जिलाधिकारियों व पुलिस कप्तानों के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए. साथ ही कहा कि टीम वर्क की तरह काम करते हुए हॉटस्पॉट इलाकों पर कड़ी नजर राखी जाएं.

तेजी से बढ़ रहे हैं यूपी में मामले

दरअसल, प्रधानमंत्री द्वारा लॉकडाउन बढ़ाने के ऐलान के बाद से ही यूपी में संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है. राजधानी लखनऊ में बुधवार को एक ही दिन में 31 संक्रमित मामले सामने आने से हड़कंप मचा हुआ है. यह सभी मामले सदर इलाके से हैं. अभी तक इस इलाके से 50 लोग संक्रमित पाए जा चुके हैं. जिसके बाद से जिला प्रशासन को लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटने का निर्देश दिया गया है. बता दें उत्तर प्रदेश में संक्रमित मरीजों की संख्या 700 के पार पहुंच गई है. अब यूपी में 705 लोग कोरोनावायरस से संक्रमित हैं. अभी तक यूपी में 49 लोग रिकवर हो चुके हैं. सूबे में आगरा के चार, बस्ती, वाराणसी, मुरादाबाद, कानपुर, मेरठ और बुलंदशहर में एक-एक मरीज की मौत हो चुकी है.

कोरोनावायरस के चलते केंद्र की ओर 3 मई तक के लिए बढ़ाए गए लॉकडाउन पर सरकार द्वारा बुधवार को नई गाइडलाइन्स जारी की गई. इस दिशा-निर्देश के मुताबिक, खाने-पीने और दवा बनाने वाली तमाम इंडस्ट्रीज़ खुली रहेंगी. इसके साथ ही ग्रामीण भारत में सारे कल-कारखाने खोलने का निर्देश दिया गया है. नई गाईडलाइन्स के अनुसार मनरेगा के कार्यों को भी अनुमति दी गई है, जिसके तहत कहा गया है कि सिंचाई और जल संरक्षण को प्राथमिकता दें.

घर से निकलने पर मास्क जरूरी, थूकने पर लगेगा जुर्माना

नई गाईडलाइन्स में कहा गया है कि ये सभी गतिविधियां राज्य/ केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा अनुमति देने के बाद शुरू होंगी हालांकि इससे पहले सोशल डिस्टेंसिंग के उपाय भी किये जाएं. गृह मंत्रालय (MHA) COVID19 प्रबंधन के लिए जारी किये गये राष्ट्रीय निर्देश में कहा है कि सभी सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों पर फेस कवर पहनना अनिवार्य है. वहीं सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय होगा और इसके लिए भारी जुर्माना लगाया जा सकता है.

स्कूल-कॉलेज सब तीन मई तक बंद

MHA के दिशानिर्देश में कहा गया है कि सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, व्यायामशाला, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल और बार 3 मई तक बंद रहेंगे. इसके साथ ही शैक्षिक संस्थान, कोचिंग सेंटर, घरेलू, अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, ट्रेन सेवाएं तीन मई तक स्थगित रहेंगी.

नहीं चलेंगी बस और मेट्रो

बताया गया है कि एक राज्य से दूसरे राज्य और जिले से दूसरे जिले तक लोगों की आवाजाही, मेट्रो, बस सेवाओं को 3 मई तक प्रतिबंधित किया गया है. Lockdown Phase 2 पर गृह मंत्रालय ने कहा कि सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक कार्य, धार्मिक स्थल, पूजा स्थल 3 मई तक जनता के लिए बंद रहेंगे.

हॉटस्पॉट एरिया में कोई रियायत नहीं

कोरोना के हॉटस्पॉट एरिया में कोई रियायत नहीं दी जाएगी. इन इलाकों में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा. साथ ही किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी. आवश्यक सामानों की होम डिलिवरी होगी. एरिया की सुरक्षा में लगे जवान और मेडिकल स्टाफ का ही मूवमेंट होगा.

किसानों को बड़ी राहत

लॉकडाउन में किसानों को बड़ी राहत मिली है. खेती के काम करने पर किसी तरह की पाबंदी नहीं. खेत में काम कर सकेंगे. गेहूं काट सकेंगे. उसे बेचने जा सकेंगे. न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदने वाली मंडिया खुली रहेंगी. इसके अलावा कटाई से जुड़े कृषि वाहन एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना किसी पाबंदी के आ जा सकेंगे.

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