- होम
- राष्ट्रीय+
- वीडियो
- राज्य+
- उत्तर प्रदेश
- अम्बेडकर नगर
- अमेठी
- अमरोहा
- औरैया
- बागपत
- बलरामपुर
- बस्ती
- चन्दौली
- गोंडा
- जालौन
- कन्नौज
- ललितपुर
- महराजगंज
- मऊ
- मिर्जापुर
- सन्त कबीर नगर
- शामली
- सिद्धार्थनगर
- सोनभद्र
- उन्नाव
- आगरा
- अलीगढ़
- आजमगढ़
- बांदा
- बहराइच
- बलिया
- बाराबंकी
- बरेली
- भदोही
- बिजनौर
- बदायूं
- बुलंदशहर
- चित्रकूट
- देवरिया
- एटा
- इटावा
- अयोध्या
- फर्रुखाबाद
- फतेहपुर
- फिरोजाबाद
- गाजियाबाद
- गाजीपुर
- गोरखपुर
- हमीरपुर
- हापुड़
- हरदोई
- हाथरस
- जौनपुर
- झांसी
- कानपुर
- कासगंज
- कौशाम्बी
- कुशीनगर
- लखीमपुर खीरी
- लखनऊ
- महोबा
- मैनपुरी
- मथुरा
- मेरठ
- मिर्जापुर
- मुरादाबाद
- मुज्जफरनगर
- नोएडा
- पीलीभीत
- प्रतापगढ़
- प्रयागराज
- रायबरेली
- रामपुर
- सहारनपुर
- संभल
- शाहजहांपुर
- श्रावस्ती
- सीतापुर
- सुल्तानपुर
- वाराणसी
- दिल्ली
- बिहार
- उत्तराखण्ड
- पंजाब
- राजस्थान
- हरियाणा
- मध्यप्रदेश
- झारखंड
- गुजरात
- जम्मू कश्मीर
- मणिपुर
- हिमाचल प्रदेश
- तमिलनाडु
- आंध्र प्रदेश
- तेलंगाना
- उडीसा
- अरुणाचल प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- चेन्नई
- गोवा
- कर्नाटक
- महाराष्ट्र
- पश्चिम बंगाल
- उत्तर प्रदेश
- Shopping
- शिक्षा
- स्वास्थ्य
- आजीविका
- विविध+
- Home
- /
- राज्य
- /
- उत्तर प्रदेश
- /
- लखनऊ
- /
- Corona : यूपी में शादी...
Corona : यूपी में शादी समारोहों में 100 लोग ही हो सकेंगे शामिल, बैंड और डीजे पर रोक
लखनऊ : कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने शादी और अन्य सामाजिक समारोहों में शामिल होने वाले लोगों की सीमा संख्या फिर से 100 करने का फैसला किया है. यूपी सरकार ने शादी समारोहों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. इसके मुताबिक शादी समारोह में सिर्फ 100 लोग शामिल हो सकते हैं. इसके अलावा, शादी में बैंड और डीजे पर रोक रहेगी.
नई गाइडलाइंस के मुताबक अगर मैरिज हाउस की क्षमता 100 की है, तो वहां आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सिर्फ 50 लोग शामिल होंगे. इस नये नियम के उल्लंघन पर मुकदमा होगा. शादी में बुजुर्ग, बीमार को आमंत्रित नहीं किया जाएगा. कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर धारा 144 और 188 के तहत कार्रवाई होगी. हालांकि राहत की बात यह है कि घर में शादी है तो जिला प्रशासन से कोई अनुमति नहीं लेनी होगी. लेकिन संबंधित थाने में शादी समारोह की जानकारी देनी होगी.
नोएडा-ग़ाज़ियाबाद में पहले से पाबंदी
शादी समारोह में लोगों की सीमित संख्या को लेकर नए नियम को शुरुआत में नोएडा-ग़ाज़ियाबाद में लागू किया गया. फिलहाल, मुख्य सचिव ने इसकी समीक्षा करके लागू करने के लिए कहा है. महत्वपूर्ण जिलों में समीक्षा बैठक के बाद इसे सख्ती से लागू किया जाएगा.
लखनऊ जिले में भी जिलाधिकारी नई गाइडलाइन लागू करने के लिए समीक्षा बैठक करेंगे. नोएडा-ग़ाज़ियाबाद से सटे दिल्ली में बढ़ते संक्रमण के मामलों के चलते यह नियम पहले ही लागू किया जा चुका है. कहा गया है कि प्रदेश में जहां भी हालात गम्भीर हैं, वहां इन नियमों को लागू किया जा सकता है.
राज्य सरकार ने 15 अक्टूबर को उचित सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ शादी व अन्य समारोहों में 200 मेहमानों के शामिल होने की अनुमति दी थी, लेकिन हाल-फिलहाल के त्योहारी सीजन के बाद कोविड के मामलों में फिर से वृद्धि हुई है, जिसे देखते हुए राज्य सरकार मामलों को नियंत्रित करने के लिए प्रयासरत है.
दिल्ली में बढ़ा कोरोना संकट
यूपी सरकार ने नोएडा और गाजियाबाद में शादी समारोह को लेकर पहले ही नियम लागू कर दिए. क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संकट तेजी से बढ़ता जा रहा है. स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में 44,059 नए कोरोना मामले सामने आए हैं. वहीं इस दौरान 511 संक्रमित मरीजों की मौत हो गई. मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश के 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 77% नए मामले सामने आए हैं और 76% नई मौतें हुई हैं और दिल्ली इसमें सबसे ऊपर है.
बीते 24 घंटे में जिन राज्यों में सबसे ज्यादा मामले आए हैं उनमें यूपी 6वें स्थान पर है. स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 6,746, केरल में 5,254, महाराष्ट्र में 5,753, पश्चिम बंगाल में 3,591, राजस्थान में 3260 और उत्तर प्रदेश में 2588 कोरोना मामले मिले हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट
दिल्ली में कोरोना संकट का आलम यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को तलब कर लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पिछले कुछ वक्त में दिल्ली में कोरोना के कारण हालात बिगड़े हैं, ऐसे में सरकार ने क्या व्यवस्था की है उस पर विस्तार से हलफनामा दे. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कोरोना हालात पर रिपोर्ट देने के लिए तीन दिन का वक्त दिया है. शीर्ष कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से भी स्टेटस रिपोर्ट तलब की है.