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बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से हाईकोर्ट खफा, जारी किया अवमानना नोटिस
उत्तर प्रदेश: यूपी के बिजली विभाग के कर्मचारियों के हड़ताल के मामला पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कर्मचारी नेताओं को अवमानना नोटिस जारी किया है। यह वारंट लखनऊ सीजेएम को तामील कराने के आदेश दिए गए है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 20 मार्च को कर्मचारी नेताओं को तलब किया था। हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था यह हड़ताल हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। कोर्ट का पुराना आदेश है-विद्युत आपूर्ति बाधित किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है।
UP के कई ज़िलों में विद्युत कर्मचारियों ने बहुत जबरदस्त हड़ताल की है। खासकर प्रयागराज के 25 से ज्यादा विद्युत उपकेंद्र ठप्प हैं, वहीं गोरखपुर जिले के भी एक दर्जन से ज्यादा बिजलीघर बंद पड़े है। इस सुनवाई को लेकर पड़ी याचिका पर कोर्ट एन सुनवाई करते हुए कर्मचारी नेताओं को अवमानना नोटिस जारी कर तलब किया।
बता दें कि उत्तर प्रदेश में कई इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश है जिन पर सरकार ने आज तक कार्यवाही नहीं की लेकिन माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज तक कभी कोई कार्यवाही नहीं की न हीं सरकार को अवमानना नोटिस जारी किया गया है, अभी जल्द में अनुदेशकों का कोर्ट का आदेश जारी किए हुए आज 105 दिन हो गए है सरकार ने आज कोई कार्यवाही की है। उस पर आज तक कोर्ट के आदेश की अवहेलना की जा रही है तो सवाल क्यों नहीं किया जा सकता है।