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यूपी एसआई भर्ती पर सरकार से मांगा हाईकोर्ट ने जबाब - डॉ एपी सिंह
उत्तर प्रदेश पुलिस की एसआई भर्ती प्रक्रिया मे धांधली के खिलाफ उत्तर प्रदेश के एसआई आवेदकों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के प्रख्यात वकील डॉ. ए पी सिंह ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की कोर्ट नं. 36 जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी जी की अदालत में शिशुपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य रिट पिटिशन सिविल मे एसआई आवेदकों की तरफ से पक्ष रखा।
उन्होंने इस दरोगा भर्ती घोटाले में उत्तर प्रदेश के विभिन्न थानों में दर्ज दर्जनों एफ आई आर गिरफ्तार सैकड़ों अभ्यर्थियों की लिस्ट कोर्ट में देते हुए कहा कि जो रिक्रूटमेंट एजेंसी व्यापम जैसे बड़े घोटाले एवं अन्य घोटालों की जननी रही हो उसी से उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती परीक्षा कराई गई और इस संबंध में 15 से 20 लाख रुपए लेकर नकल करा कर सॉल्वर गैंग द्वारा परीक्षा केंद्र व्यवस्थापक, प्रोफेशनल नकल गैंगो की मदद से दरोगा जैसे बड़े और महत्वपूर्ण पद पर गलत तरीके से नियुक्ति करके उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम किया है।
डॉ. सिंह ने हाईकोर्ट को बताया कि घोटाला यहां तक है कि अभ्यर्थियों ने 20 लाख रुपए देकर ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सफल होने के लिए परीक्षा केंद्र के व्यवस्थापक, संचालक, प्रबंधक की सक्रिय मदद से अनुचित साधनों, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उपकरणों आदि का कायरता पूर्ण प्रयोग करते हुए बेईमानी से ऑनलाइन लिखित परीक्षा के प्रश्नों का उत्तर दिया गया और अस्वाभाविक ढंग से असामान्य रूप से प्रश्नों को 3 सेकंड में 60 सवाल तक हल किए, जो कि किसी भी रूप से असंभव है और भारतीय दंड संहिता सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 1998 की धारा 99, 10 एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 420 व 120B तथा सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम की धारा 66 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।
चर्चित वकील डॉ. ए पी सिंह ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय ने उपरोक्त उत्तर प्रदेश एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने, मेडिकल पर रोक लगाने, और दोबारा जल्द ही दूसरी एजेंसी से भर्ती कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से 4 सप्ताह के अंदर कार्यवाही करने के लिए जवाब मांगा है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रेस क्लब, प्रयागराज मे उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा भर्ती के कई आवेदक जोकि याचिकाकर्ता भी है मौजूद रहे जिनमें प्रमुख रूप से शिशुपाल सिंह, योगेंद्र कुमार, प्रकाश दीक्षित आदि रहे।