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- जानिए क्यों लखनऊ में...
लखनऊ। लखनऊ में कमिश्नरी प्रणाली लागू होने के बाद पुलिस ने पहली बार शनिवार को लखनऊ नगर क्षेत्र में धारा 144 लागू की। कमिश्नर ऑफ पुलिस सुजीत पाण्डेय ने बताया कि आगामी दिनों में गणतंत्र दिवस, डिफेंस एक्सपो 2020 व कतिपय संगठनों द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के विरोध में किए जा रहे विरोध के चलते शांति व्यवस्था में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।
इसके मद्देनजर धारा 144 लागू कर दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि धारा 144 लागू होने के बाद से किसी भी तरह के प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।
नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में घंटाघर में महिलाओं का प्रदर्शन दूसरे दिन (शनिवार) भी जारी रहा। चंद महिलाओं के साथ शुरू हुए प्रदर्शन में सैकड़ों महिलाएं शामिल हो गई। प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना है कि जब तक नागरिकता संशोधन कानून वापस नहीं होगा उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। घंटाघर पर घने कोहरे में रात भर महिलाएं खुले आसमान के नीचे भारत माता की जय नारों के साथ जमी रहीं। वहीं, प्रशासन की ओर से घंटाघर की बिजली काटे जाने पर महिलाओं ने रोष जाहिर किया।
कमिश्नर प्रणाली होने के बाद क्या होगा?
महानगर को जोन में बांट जाएगा। एडीजी स्तर के सीनियर आईपीएस को पुलिस कमिश्नर बनाया जाएगा। कमिश्नर का मुख्यालय होगा। कानून व्यवस्था व मुख्यालय के कामकाज के लिए दो जॉइंट कमिश्नर तैनात रहेंगे। जोन में डीसीपी तैनात किए जांएगे। महिला डीसीपी तैनात रहेंगी, जो केवल महिला अपराध सम्बंधित मामलों के निस्तारण के लिए तैनात रहेंगी। जिसके बाद महिला थाने समेत अन्य महिला के अपराध के मामले रहेंगे। इसके बाद एसीपी/डीएसपी स्तर के अफसर को क्षेत्राधिकारी के पद पर तैनात किया जाएगा, जो कि सीओ की तरह एसीपी तैनात होंगे। जो तीन से चार थानों को डील करेंगे। इसके बाद इंस्पेक्टर/प्रभारी निरीक्षक होगा। इसके बाद चौकी इंचार्ज तैनात होगा।
क्या है धारा-144?
प्रशासन धारा-144 शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगाता है।
जिस जगह यह धारा लगाई जाती है, वहां चार या उससे ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं।
इस धारा को लागू किए जाने के बाद उस स्थान पर हथियारों का भी ले जाना वर्जित होता है।
उल्लंघन करने पर क्या है सजा?
जिस जगह धारा-144 लगी है वहां इसका उल्लंघन करने वालों पर पुलिस गिरफ्तार कर सकती है।
उल्लंघन करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी धारा-107 या फिर धारा-151 के तहत की जा सकती है।
इस धारा का उल्लंघन करने वाले आरोपी को एक साल कैद की सजा का भी प्रावधान है।