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- सीएम योगी के ट्वीट...
सीएम योगी के ट्वीट करते ही देश के लाखों युवा झूम उठे, आज की सबसे बड़ी खबर
एक साथ मिल कर आवाज उठाने और संघर्ष के नतीजे जरूर निकलते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में जनरल कैटागोरी में युवाओं को उम्र सीमा में छूट देने की मांग को मानते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 3 साल की छूट देने का आदेश दिया है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा युवाओं के हितों एवं उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए आपकी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में यूपी पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु जारी प्रक्रिया में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया है।
इस आयु सीमा के ख़िलाफ़ उत्तर प्रदेश के युवक विरोध ज़ाहिर कर रहे हैं। युवक और युवतियों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती नहीं की गई है। वह लोग पुलिस में भर्ती होने का इंतज़ार कर रहे थे। इसी वजह से उनकी उम्र बढ़ चुकी है और वह आयु सीमा से बाहर हो चुके हैं। लिहाज़ा, उन्हें बढ़ी हुई आयु सीमा का लाभ दिया जाना चाहिए। इस मसले को लेकर मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और दूसरे संगठन विरोध ज़ाहिर कर रहे थे। पिछले 2 दिनों से पूरे राज्य में धरना प्रदर्शन चल रहा था।
अभी आयु सीमा क्या थी
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से 23 दिसम्बर को जारी की गई विज्ञप्ति में आयु सीमा निर्धारित की गई थी। उस विज्ञप्ति के मुताबिक ऐसे पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते थे, जिन्होंने 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। साथ ही उनकी उम्र 22 वर्ष पूरी नहीं हुई हो। मतलब, अभ्यर्थी का जन्म दो जुलाई 2001 से पहले नहीं होना चाहिए। साथ ही एक जुलाई 2005 के बाद जन्म नहीं होना चाहिए। इसी तरह महिला अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा निर्धारित की गई थी। महिला अभ्यर्थी 1 जुलाई 2023 तक 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुकी हों और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो। महिला अभ्यर्थी का जन्म दो जुलाई 1998 से पहले और एक जुलाई 2005 के बाद कर नहीं होना चाहिए।
युवाओं ने विरोध जताया
इस आयु सीमा के ख़िलाफ़ उत्तर प्रदेश के युवक विरोध ज़ाहिर कर रहे हैं। युवक और युवतियों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती नहीं की गई है। वह लोग पुलिस में भर्ती होने का इंतज़ार कर रहे थे। इसी वजह से उनकी उम्र बढ़ चुकी है और वह आयु सीमा से बाहर हो चुके हैं। लिहाज़ा, उन्हें बढ़ी हुई आयु सीमा का लाभ दिया जाना चाहिए। इस मसले को लेकर मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और दूसरे संगठन विरोध ज़ाहिर कर रहे थे। पिछले 2 दिनों से पूरे राज्य में धरना प्रदर्शन चल रहा था।
सीएम ने डीजीपी को तलब किया
मुख्यमंत्री ने मसले पर चर्चा करने के लिए पुलिस महानिदेशक और प्रमुख सचिव (गृह) को भी बैठक में बुलाया। अंततः फ़ैसला लिया गया है कि आयु सीमा में विस्तार किया जाना चाहिए। विधायक धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि देर शाम तक विज्ञप्ति में संशोधन से जुड़ा आदेश जारी कर दिया जाएगा।
तीन साल बढ़ेगी आयु सीमा
दूसरी ओर राज्य सरकार के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आयु सीमा में तीन वर्ष का विस्तार किया जाएगा। मतलब, अब 2 जुलाई 2001 पहले पैदा हुए लड़के अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। इसी तरह दो जुलाई 1998 से पहले पैदा हुई लड़कियां आवेदन कर सकेंगी।