लखनऊ

Lockdown 4.0: घरेलू उड़ानें शुरू, UP सरकार ने यात्रियों के लिए जारी की गाइडलाइंस

Shiv Kumar Mishra
25 May 2020 7:52 AM IST
Lockdown 4.0: घरेलू उड़ानें शुरू, UP सरकार ने यात्रियों के लिए जारी की गाइडलाइंस
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ऐसे यात्रियों को ‘हॉटस्पॉट’ के ‘कंटेनमेंट जोन’ में जाने की अनुमति नहीं होगी.

लखनऊ. सोमवार यानी 25 मई से घरेलू उड़ानें शुरू होने के बीच उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) ने तय किया है कि प्रदेश आने वाले लोग अगर इसी राज्य (उत्‍तर प्रदेश) के रहने वाले हैं, तो उन्हें 14 दिन के लिए होम क्‍वारंटाइन में रहना होगा. इसके अलावा अगर किसी के पास होम क्वारंटाइन की सुविधा नहीं है तो उसे सरकारी द्वारा बनायी गई व्यवस्था में रखा जाएगा.

यूपी के मुख्य सचिव ने कही ये बात

मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की ओर से रविवार को जारी प्रोटोकाल के मुताबिक सभी यात्रियों को सलाह दी जाएगी कि वे हर समय भौतिक दूरी, साबुन से हाथ धोने के उपायों का कड़ाई से पालन करें तथा मास्क या फेस कवर अवश्य पहनें. उन्हें किसी भी परिस्थिति में समूह में इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी.

14 दिन रहना होगा होम क्‍वारंटाइन

जबकि उत्‍तर प्रदेश के प्रमुख सचिव (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि जो यात्री उत्तर प्रदेश छोड़ने की योजना नहीं बना रहे हैं, उन्हें 14 दिन की अवधि के लिए होम क्‍वारंटाइन में रहना होगा. इन यात्रियों को होम क्‍वारंटाइन के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करना होगा. प्रसाद ने बताया कि आगमन के छठे दिन आगंतुक के द्वारा अपना परीक्षण कराया जा सकेगा तथा निगेटिव आने पर होम क्‍वारंटाइन समाप्त कर दिया जाएगा. यदि किसी व्यक्ति के पास अपने होम क्‍वारंटाइन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो तो उसे क्‍वारंटाइन में रखा जाएगा.

साथ ही उन्‍होंने बताया कि जो यात्री अल्पावधि यानी एक सप्ताह से कम समय के लिए प्रदेश में आ रहे हैं तथा यहां से किसी अन्य स्थान को जा रहे हैं या फिर वापस जा रहे हैं तो उन्हें वापसी की यात्रा का विवरण उपलब्ध कराना होगा. उन्हें क्‍वारंटाइन में जाने की आवश्यकता नहीं है. ऐसे यात्रियों को 'हॉटस्पॉट' के 'कंटेनमेंट जोन' में जाने की अनुमति नहीं होगी.

यात्री हवाईअड्डे पर जरूर करें रजिस्‍ट्रेशन

प्रमुख सचिव ने बताया कि आने वाले समस्त यात्री हवाईअड्डे से बाहर निकलने से पहले लिंक 'आरईजी डॉट यूपी कोविड डॉट इन' (https://reg.upcovid.in) पर अनिवार्य रूप से रजिस्‍ट्रेशन करेंगे. यह लिंक हवाईअड्डे पर विभिन्न स्थानों पर प्रमुखता से दिखाया जाएगा और उद्घोषणा के माध्यम से यात्रियों को सूचित किया जाएगा. प्रत्येक यात्री को अपने मोबाइल फोन में आए ओटीपी का उपयोग करते हुए स्वयं और साथ में यात्रा कर रहे परिवार के सदस्यों का विवरण अंकित कर रजिस्‍ट्रेशन करना होगा. उन्होंने बताया कि मोबाइल नंबर पर एसएमएस भेजा जाएगा और एक पीडीएफ उनके मोबाइल स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी, जिसे ईमेल के माध्यम से भी भेजा जा सकता है. यात्रियों को हवाईअड्डे से बाहर जाने की अनुमति देने से पहले हवाईअड्डा सुरक्षा द्वारा इस एसएमएस या पीडीएफ की अनिवार्य रूप से जांच की जाएगी. जबकि रजिस्ट्रेशन आदि में दिक्कत होने पर 1800-180-514 इस नम्बर से यात्री सहायता प्राप्त कर सकते हैं.

बाहर जाने की नहीं होगी अनुमति

यही नहीं, हवाईअड्डे पर सीआईएसएफ द्वारा सफल रजिस्‍ट्रेशन डिस्प्ले की जांच करने के बाद यात्रियों को हवाईअड्डा परिसर से बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी. यह कार्य सोशल डिस्‍टेंसिंग का पालन करते हुए सुनिश्चित किया जाएगा. डिस्प्ले की जांच के दौरान यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी यात्री 'संपर्क नहीं' प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं .

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