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Municipal elections की बड़ी खबर : यूपी में 31 मार्च तक नहीं होंगे निकाय चुनाव
यूपी निकाय चुनाव में OBC आरक्षण रद्द करने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया। जहां यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में चुनाव करने के HC के आदेश पर रोक लगा डी है। सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित पक्षों को जारी नोटिस जारी किया गया है। SC ने नोटिस देकर 3 हफ्ते में जबाब मांगा है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। जनवरी में निकाय चुनाव कराने के फैसले पर रोक लगा दी है। OBC कमीशन को 31 मार्च तक रिपोर्ट सौंपनी होगी। तब तक सरकार से नियुक्त एडमिनिस्ट्रेटर कोई बड़ा फैसला नहीं लेंगे। यूपी में 31 मार्च तक अब निकाय चुनाव नहीं होंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में दिए गए आदेश का हम स्वागत करते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई समय सीमा के अंतर्गत ओबीसी आरक्षण लागू करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार निकाय चुनाव संपन्न कराने में सहयोग करेगी।