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- शिक्षक,शिक्षा मित्र और...
शिक्षक,शिक्षा मित्र और अनुदेशक के लिए नया फरमान जारी, कंपोजिट स्कूल में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाना होगा अनिवार्य
लखनऊ: प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संविलियन के संबंध में आज नए निर्देश दिये गये है। जिसमें मुख्य रूप से संविलियन यानी कम्पोजिट के उपरान्त एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय का संविलियन कर एक कक्षा-1 से 8 तक संविलियन (कंपोजिट) विद्यालय संचालित करने, उसे एक विद्यालय इकाई के रूप में संचालित करने तथा प्रभारी प्रधानाध्यापकों / प्रधानाध्यापकों में से वरिष्ठतम ही प्रधानाध्यापक के दायित्व का निर्वहन करने के निर्देश जारी किए गए है। अब सभी शिक्षकों , अनुदेशकों और शिक्षामित्रों को 1 से लेकर कक्षा 8 तक शिक्षण कार्य करना पड़ेगा।
बेसिक शिक्षा परिषद के अन्तर्गत एक ही संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संविलियन के संबंध में निरीक्षण में यह देखा गया है कि कम्पोजिट विद्यालय अद्यदिवस तक एक इकाई के रूप में संचालित न होकर पूर्व की भाँति पृथक-पृथक ईकाई के रूप में कार्य कर रहे है। विद्यालयों में अध्यापक उपस्थिति पंजिका के अतिरिक्त अन्य पंजिकायें पृथक-पृथक रखी जा रही है। शिक्षक डायरी के अवलोकन से यह स्पष्ट हुआ है कि प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों द्वारा पृथक पृथक शिक्षण कार्य किया जा रहा है, जबकि प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त योग्यता धारित करते है।
अतः निर्देशित किया जाता है कम्पोजिट विद्यालय में कार्यरत सभी अध्यापकों अनुदेशक, शिक्षामित्र को समाहित करते हुए समेकित रूप से समय विभाजन चक / समय सारिणी निर्धारित करायें ए०आर०पी० के सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के माध्यम से एवं स्वयं तथा ब्लाक स्तरीय टास्क फोर्स के अधिकारियों के निरीक्षण के माध्यम से इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। यदि आगामी निरीक्षण में ऐसा नहीं मिलता है तो यह मानते हुए आपके द्वारा रूचि नहीं ली जा रही है, कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
यह आदेश मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक श्याम किशोर तिवारी द्वारा जारी किया गया है। इस आदेश का अनुपालन कराने की जिम्मेदारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को दी जाएगी।