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अनुदेशको का जिले के भीतर ही ट्रांसफर और नवीनीकरण का आया नया आदेश
अनुदेशको का नवीन विद्यालय के लिए अनुबंध नवीनीकरण के प्रथम चरण मे ऑनलाइन आवेदन किया जा रहे है। इस आदेश में आज सरकार के द्वारा बदलाब किया गया है। इस आदेश को सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजा गया है। इसके तहत 100 बच्चों के आदेश पर नया आदेश जारी किया गया है।
आदेश में कहा गया है कि सरप्लस सूची के अनुसार अनुदेशकों द्वारा मानव संपदा पोर्टल पर रजिस्टर्ड 100 से कम छात्र नामांकन के सापेक्ष वर्तमान सत्र मे 100 से अधिक छात्र नामांकन से अवगत कराते हुए सरप्लस सूची से बाहर किये जाने का अनुरोध किया जा रहा है।
तत्क्रम में निर्देशित किया जाता है कि शैक्षिक सत्र 2023 -24 मे 100 से अधिक छात्र नामांकन ( कक्षा 6 से 8) वाले विद्यालयों में कार्यरत परंतु सरप्लस सूची में शामिल अंशकालिक अनुदेशकों का विवरण संलग्न प्रारूप पर दिनांक 15 जून 2023 तक राज्य परियोजना कार्यालय को प्रेषित करना एवं तद्नुसार आनलाइन आवेदन अग्रसारण करना सुनिश्चित करें।
क्या जारी किया गया है आदेश खुद पढिए
कृपया विषयक राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक- ०वि० / अंश अनु०/2820/2023-24 दिनांक- 02 जून, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अंशकालिक अनुदेशकों को जनपद के भीतर ही नवीन विद्यालय के लिए अनुबंध नवीनीकरण के प्रथम चरण हेतु ऑनलाईन आवेदन अग्रसारित करने के दिशा-निर्देश दिये गये हैं।
आप अवगत हैं कि परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों द्वारा जनपद के भीतर ही नवीन विद्यालय के लिए अनुबंध नवीनीकरण के प्रथम चरण हेतु वेबसाईट https://samagrashikshaup.upsdc.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन किया जा रहा है।
उक्त के सम्बन्ध में 100 से कम छात्र नामांकन वाले विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों द्वारा वर्तमान समय में विद्यालय में छात्र नामांकन (कक्षा 6 से 8) 100 से अधिक होने से अवगत कराते हुए सरप्लस सूची से नाम पृथक किये जाने का प्रत्यावेदन / अनुरोध किया जा रहा है।
तत्क्रम में निर्देशित किया जाता है कि शैक्षिक सत्र 2023-24 में 100 से अधिक छात्र नामांकन (कक्षा 6 से 8) वाले विद्यालयों में कार्यरत परन्तु सरप्लस सूची में शामिल अंशकालिक अनुदेशकों का विवरण संलग्न प्रारूप पर दिनांक - 15 जून, 2023 तक राज्य परियोजना कार्यालय की ई-मेल आई0डी0 [email protected] पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें ।
संलग्नक - उक्तवत् ।