- होम
- राष्ट्रीय+
- वीडियो
- राज्य+
- उत्तर प्रदेश
- अम्बेडकर नगर
- अमेठी
- अमरोहा
- औरैया
- बागपत
- बलरामपुर
- बस्ती
- चन्दौली
- गोंडा
- जालौन
- कन्नौज
- ललितपुर
- महराजगंज
- मऊ
- मिर्जापुर
- सन्त कबीर नगर
- शामली
- सिद्धार्थनगर
- सोनभद्र
- उन्नाव
- आगरा
- अलीगढ़
- आजमगढ़
- बांदा
- बहराइच
- बलिया
- बाराबंकी
- बरेली
- भदोही
- बिजनौर
- बदायूं
- बुलंदशहर
- चित्रकूट
- देवरिया
- एटा
- इटावा
- अयोध्या
- फर्रुखाबाद
- फतेहपुर
- फिरोजाबाद
- गाजियाबाद
- गाजीपुर
- गोरखपुर
- हमीरपुर
- हापुड़
- हरदोई
- हाथरस
- जौनपुर
- झांसी
- कानपुर
- कासगंज
- कौशाम्बी
- कुशीनगर
- लखीमपुर खीरी
- लखनऊ
- महोबा
- मैनपुरी
- मथुरा
- मेरठ
- मिर्जापुर
- मुरादाबाद
- मुज्जफरनगर
- नोएडा
- पीलीभीत
- प्रतापगढ़
- प्रयागराज
- रायबरेली
- रामपुर
- सहारनपुर
- संभल
- शाहजहांपुर
- श्रावस्ती
- सीतापुर
- सुल्तानपुर
- वाराणसी
- दिल्ली
- बिहार
- उत्तराखण्ड
- पंजाब
- राजस्थान
- हरियाणा
- मध्यप्रदेश
- झारखंड
- गुजरात
- जम्मू कश्मीर
- मणिपुर
- हिमाचल प्रदेश
- तमिलनाडु
- आंध्र प्रदेश
- तेलंगाना
- उडीसा
- अरुणाचल प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- चेन्नई
- गोवा
- कर्नाटक
- महाराष्ट्र
- पश्चिम बंगाल
- उत्तर प्रदेश
- शिक्षा
- स्वास्थ्य
- आजीविका
- विविध+
- Home
- /
- राज्य
- /
- उत्तर प्रदेश
- /
- लखनऊ
- /
- यूपी की राजधानी में अब...
लखनऊ
यूपी की राजधानी में अब शस्त्र लाइसेंस वाले जान लें ये नया नियम, वरना हो जाएगा नुकसान
Shiv Kumar Mishra
22 Jun 2020 8:32 PM IST
x
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लाइसेंसधारक दो से अधिक शस्त्र नहीं रख सकेंगे. यह आदेश आज जिलाधिकारी लखनऊ ने जारी किया है. जिसमे दो से अधिक शस्त्र लाइसेंस रखने वालों को एक लाइसेंस सरेंडर करना होगा.
जिलाधिकारी ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि एक ही नाम पार दो से अधिक शस्त्र लाइसेंस है तो एक असलाह का लाइसेंस आपको सरेंडर करना पड़ेगा. तीसरा लाइसेंस वाले लाइसेंसधारक यह असलाह को आर्म्स डीलर या थाने के माल खाने में जमा कराना होगा.
आधिकारिक तौर पर लाइसेंस जमा न करने पर तीसरा लाइसेंस निरस्त माना जाएगा. शस्त्र लाइसेंस के नवीनीकरण को भी 3 साल से बढ़ाकर 5 साल किया गया है.गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार लखनऊ के मजिस्ट्रेट ने यह आदेश जारी किया है.
देखिये पूरा आदेश
Next Story