लखनऊ

पंचायत चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किये ये निर्देश, जानिये पूरी बात

Shiv Kumar Mishra
15 Sept 2020 4:29 PM IST
पंचायत चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किये ये निर्देश, जानिये पूरी बात
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उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commisson) ने अहम निर्देश जारी किया है.

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव (Panchayat Election) को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. आयोग के निर्देशों के अनुसार 1 अक्टूबर से यूपी में मतदाता सूची का पुनरीक्षण शुरू होगा. आयोग ने इसका विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है.

हालांकि आयोग की तैयारियों से ये बात भी साफ हो गई है कि यूपी में अब तय वक़्त पर पंचायत चुनाव नहीं हो सकेंगे. दरअसल 25 दिसम्बर तक पंचायत के सभी सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है. लिहाजा 25 दिसम्बर से पहले आयोग को चुनाव करा लेने थे. लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्यक्रम के जारी होने के बाद अब ये तय है कि चुनाव की तिथि आगे बढ़ाई जाएगी और पंचायत के सदस्यों के कार्यकाल के खत्म होने के बाद ऑब्जर्वर को उनकी कुर्सी पर बिठाया जाएगा. यानी जब तक आगे चुनाव नही हो जाएंगे ऑब्जर्वर ही कामकाज देखेगा.

राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार...

1 अक्टूबर से 12 नवम्बर तक - बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर गणना एवं सर्वेक्षण

1 अक्टूबर से 5 नवम्बर तक- ऑनलाइन आवेदन करने की अवधि

6 नवम्बर से 12 नवम्बर तक- ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों की घर-घर जाकर जांच करने की अवधि

13 नवम्बर से 5 दिसम्बर तक- ड्राफ्ट नामावलियों की कम्प्यूटराइज्ड लिस्ट तैयार करना

6 दिसम्बर तक- ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन

6 दिसम्बर से 12 दिसम्बर तक- ड्राफ्ट नामावली का निरीक्षण

6 दिसम्बर से 12 दिसम्बर तक- दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करना

13 दिसम्बर से 19 दिसम्बर तक- दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण

29 दिसम्बर- निर्वाचक नामावलियों का जन सामान्य के लिए अंतिम प्रकाशन.




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