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लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिसकर्मियों की स्थानांतरण नीति जारी, एक ही जिले में 3 साल पूरे होने पर होगा ट्रांसफर, आदेश जारी
लखनऊ : लोक सभा चुनाव के मद्देनजर पुलिसकर्मियों की स्थानांतरण नीति जारी हो गयी है. मामले में डीजीपी मुख्यालय से आदेश जारी हुआ है. DGP के निर्देश पर एडीजी स्थापना ने आदेश जारी किया है. आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है. चुनाव के मद्देनजर पुलिसकर्मियों की स्थानांतरण नीति जारी हुई है.
आदेश में है कि एक ही जिले में 3 साल पूरे होने पर ट्रांसफर होगा। 31 मई 2024 तक 3 वर्ष पूरे कर चुके पुलिस कर्मियों का तबादला होगा। 31 मई 2022 से पूर्व विधानसभा चुनाव क्षेत्र में नियुक्त रह चुके कर्मियों का भी तबादला होगा। वहीं 31 मई 2024 तक सेवानिवृत होने वाले पुलिस कर्मियों का तबादला नहीं होगा।
मई 2024 तक सेवानिवृत होने वाले पुलिसकर्मियों की चुनाव ड्यूटी नहीं लगेगी। निरीक्षक या उप निरीक्षक की राजनीतिक दल की पूर्वाग्रह की शिकायत पर भी तबादला होगा।
पढ़िए- पूरा आदेश