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हलाल' काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई के अध्यक्ष,उपाध्यक्ष ,महासचिव और कोषाध्यक्ष को यूपी एसटीएफ ने किया गिरफ्तार
ऐशबाग निवासी भाजपा के अवध क्षेत्र के पूर्व अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार शर्मा ने 18 नवंबर को हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप था कि जिन उत्पादों (खासकर शाकाहारी) में हलाल प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। वह भी हलाल प्रमाण पत्र ले रही है। ये पूरा फर्जीवाड़ा उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। मामले में हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया समेत कई संस्थाओं को नामजद किया गया था। एसटीएफ डीएसपी दीपक कुमार सिंह ने बताया कि प्रकरण की विवेचना कर पुख्ता साक्ष्य जुटाने के बाद हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मौलाना हबीब यूसुफ, उपाध्यक्ष मौलाना मुइदशीर सपाडिआ, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद ताहिर जाकिर हुसैन चौहान और ट्रेजरार मोहम्मद अनवर को नोटिस देकर बुलाया गया था। इन्हे अरेस्ट किया गया हैं।
यूपी एसटीएफ ने बताया
उल्लेखनीय है कि कुछ कम्पनियों द्वारा जैसे हलाल इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जीमयत उलेमा हिन्द हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल आॅफ इण्डिया मुम्बई आदि ने विभिन्न उत्पादों पर उसकी ब्रिकी बढाने के उद्देष्य से आर्थिक लाभ लेकर छल करते हुए हलाल प्रमाण पत्र विभिन्न उत्पादन के लिए निर्गत किये गये है। इस सम्बन्ध में थाना हजरतगंज, कमिष्नरेट लखनऊ पर मु0अ0सं0 332/2023 धारा-120बी, 153ए, 298, 384, 420, 467, 468, 471, 505 भादवि पंजीकृत हुआ था। जिसकी विवेचना विशेष पुलिस महानिदेषक कानून व्यवस्था उ0प्र0 के पत्र दिनांक 20-11-2023 द्वारा एसटीएफ उ0प्र0 को स्थानान्तरित की गयी थी।
विवेचना के क्रम में दिनांक 12-02-2024 को हलाल काउंसिल ऑफ इण्डिया, मुम्बई के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष को अपना बयान अंकित कराने एस0टी0एफ0 कार्यालय लखनऊ बुलाया गया, इनके बयान से ज्ञात हुआ कि कई कम्पनियों को हलाल सम्बन्धी प्रमाण पत्र जारी किये गये है, उनके अवलोकन एवं पूछताछ से निम्न बाते प्रकाष में आयीः-
1- हलाल काउंसिल ऑफ इण्डिया, मुम्बई द्वारा अवैध रूप से हलाल सर्टिफिकेट मीट व मीट प्रोडक्ट के अतिरिक्त अन्य खाद्य पदार्थों पर भी जारी किया जा रहा है।
2- हलाल काउंसिल ऑफ इण्डिया, मुम्बई द्वारा इसके लिए प्रति वर्ष सर्टिफिकेट व प्रति प्रोडक्ट अलग अलग कम्पनी से अलग अलग रूपये लेती है। जिसमें से लगभग 10 हजार रूपये सर्टिफिकेट व 1 हजार रूपये प्रति प्रोडक्ट के लिए चार्ज करते हैं।
3- हलाल काउंसिल ऑफ इण्डिया, मुम्बई को NABCB (National Accreditation Board for Certification Bodies) व अन्य किसी सरकारी संस्था द्वारा हलाल प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है।
4- हलाल काउंसिल ऑफ इण्डिया, मुम्बई द्वारा विभिन्न कम्पनियों को देश व विदेश में अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए हलाल प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। जिसके लिए यह अधिकृत नहीं हैं।
5- विवेचना के क्रम में हलाल काउन्सिल आफ इण्डिया, मुम्बई द्वारा जारी हलाल प्रमाण पत्र धारी कम्पनियों के मालिक एवं कर्मचारियों से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि काउन्सिल आफ इण्डिया, मुम्बई द्वारा हलाल प्रमाण पत्र जारी करने के लिए किसी भी प्रोडक्ट का लैब टेस्ट नहीं करवाया गया है। इन लोगों द्वारा कम्पनी में आकर किसी भी प्रोडक्ट का सैम्पल जांच के लिए लिया गया और न ही हलाल काउसिंल का कोई भी सदस्य पूछताछ के लिए कम्पनी में आया। इस प्रकार हलाल काउन्सिल आफ इण्डिया, मुम्बई द्वारा हलाल प्रोडक्ट के उपभोक्ताओं को बिना किसी जांच के व बिना किसी लैब टेस्ट के केवल ‘‘हलाल’’ का लोगो देकर जबरन वसूली की जा रही है। अनावष्यक रूप से एक अलग प्रकार का वित्तीय बोझ कम्पनियों पर डाला जा रहा है। इनके द्वारा जारी किये गये हलाल प्रमाण पत्र के अवलोकन से यह भी जानकारी मिली कि रेस्टोरेन्ट इत्यादि को भी इनके द्वारा हलाल प्रमाण पत्र दिया गया है, जबकि रेस्टोरेन्ट द्वारा परोसी जाने वाली खाद्य सामग्री के बनने के तरीके एवं उपलब्ध सामानों पर इनका कोई नियंत्रण नहीं है। जिससे यह पता चलता है कि यह लोग मनमानी तरीके से केवल पैसा लेने के उद्देष्य से हलाल प्रमाण पत्र जारी करते है। साथ ही इस प्रकार से प्राप्त आय-व्यय का कोई जानकारी नहीं दे सके।
विवेचना के आधार पर बयानों व प्राप्त दस्तावेजों की जांच करने पर हलाल काउंसिल ऑफ इण्डिया, मुम्बई NABCB (National Accreditation Board for Certification Bodies) व अन्य किसी सरकारी संस्था द्वारा हलाल प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत नहीं पाया गया। जिसके आधार पर हलाल काउन्सिल आफ इण्डिया, मुम्बई के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव व कोषाध्यक्ष को आज दिनांक 12-02-2024 को गिरफ्तार कर लिया गया।
गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना हजरतगंज, लखनऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 332/2023 धारा-120बी, 153ए, 298, 384, 420, 467, 468, 471, 505 भादवि में दाखिल किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्यवाही विवेचक द्वारा जायेगा।