लखनऊ

योगी के मिडिया सलाहकार बोले, दंगाइयों के पोस्टर हटाने के हाइकोर्ट के आदेश को समझने की ज़रूरत है

Shiv Kumar Mishra
9 March 2020 10:13 AM GMT
योगी के मिडिया सलाहकार बोले, दंगाइयों के पोस्टर हटाने के हाइकोर्ट के आदेश को समझने की ज़रूरत है
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योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय कुमार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर कहा

लखनऊ में सीएए के विरोध प्रदर्शन में निजी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की फोटो सार्वजनिक स्थान पर लगाए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ गया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तत्काल पोस्टर हटाने का आदेश दिया है.

इस मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय कुमार ने कहा है कि दंगाइयों के पोस्टर हटाने के हाइकोर्ट के आदेश को सही परिपेक्ष्य में समझने की ज़रूरत है। सिर्फ उनके पोस्टर हटेंगे, उनके खिलाफ लगी धाराएं नही. दंगाइयों की पहचान उजागर करने की लड़ाई हम आगे तक लड़ेंगे.योगीराज में दंगाइयों से "नरमी" असंभव है. यह बात उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश आने के बाद ही है.

बता दें कि हाईकोर्ट ने इसे निजता के अधिकार का हनन मानते हुए स्वत: संज्ञान लिया था, कोर्ट ने लखनऊ के डीएम और मंडलीय पुलिस कमिश्नर से इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा था कि किस कानून के तहत उन्होंने सार्वजनिक स्थान पर फोटो चस्पा किए हैं.कल रविवार को अवकाश होने के बावजूद मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की स्पेशल बेंच ने इस पर सुनवाई की. सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया था.

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