लखनऊ

Yogi government created history: योगी सरकार ने रचा इतिहास, 1053 अवैध ऑटो, टैक्सी, बस स्टैण्ड और 2305 अवैध पार्किंग स्थल का किया खात्मा

Shiv Kumar Mishra
4 Jun 2022 1:57 PM GMT
Yogi government created history: योगी सरकार ने रचा इतिहास, 1053 अवैध ऑटो, टैक्सी, बस स्टैण्ड और 2305 अवैध पार्किंग स्थल का किया खात्मा
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश भर में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिये इस कार्य से जुड़े विभिन्न विभागों की संवेदनशीलता और अधिक बढ़ायी गयी है ताकि सड़क दुर्घटनाओ से होने वाली जन हानि को न्यूनतम किया जा सके।

प्रदेश के सभी जनपदों एवं मंडलों में सड़क सुरक्षा के हर संभव उपाय किये जाने के साथ-साथ वाहनों में ओवर लोंिडग व डग्गामारी को रोकने, रोड इंजीनियरिंग के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने तथा यातायात व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ व चुस्त-दुरूस्त किये जाने की दिशा में गंभीरता से प्रयास चल रहे है।

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री की अपेक्षा के अनुरूप प्रदेश भर में इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु विगत 19 मई को जारी शासनादेश के क्रम में दिन-प्रतिदिन हुई प्रगति की नियमित समीक्षा गृह विभाग द्वारा की जा रही है।

इस अभियान में गृह विभाग व प्रत्येक जिले के वरिष्ठ पुलिस एवं प्रशासकीय अधिकारियों के अलावा, प्रदेश के अन्य विभागों यथा- पुलिस यातायात, परिवहन, सूचना, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, लोक निर्माण, नगर विकास, चिकित्सा शिक्षा व नगर विकास विभाग को भी सड़क सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने की जिम्मेदारी सौपी गयी है।

अपर मुख्य सचिव, गृह ने अभियान के दौरान एक पक्ष से अधिक समय में अब तक हुई प्रगति की जानकारी देते हुए बताया है कि इस अवधि में प्रदेश में चिन्हित 1053 अवैध ऑटो, टैक्सी, बस स्टैण्ड को हटा दिया गया है तथा यह कार्यवाही अभी भी जारी है। अवैध ऑटो, टैक्सी, बस स्टैण्ड संचालकों के विरुद्ध 87 पर गुण्डा अधिनियम, 02 पर गैंगस्टर अधिनियम में कार्यवाही की जा चुकी है तथा 1261 से अधिक वाहनों को भी जब्त किया जा चुका है।

अवैध अतिक्रमण/पार्किंग के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत सड़कों पर अतिक्रमण के चिन्ह्ति 28806 स्थलों को हटाया जा चुका है। इसी प्रकार 2305 अवैध पार्किंग स्थल हटा दिये गये हैं। इस कार्य में शामिल 44 व्यक्तियों पर गुण्डा अधिनियम तथा 03 व्यक्तियों पर गैंगस्टर अधिनियम के तहत भी कार्यवाही की गयी है तथा 997 वाहनों को भी जब्त किया जा चुका है।

अवैध ट्रांसपोर्ट एवं परिवहन से सम्बन्धित 29 माफियाओं को चिन्हित किया गया है, 11 के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गयी है। इन चिन्हित माफियाओं पर गैंगस्टर एक्ट तथा गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अर्न्तगत भी कार्यवाही की गयी है। इसके अलावा अन्य कार्यवाही की संख्या 62 रही।

निर्धारित गति सीमा से अधिक गति से दो पहिया वाहन चलाने पर 7144 चालान कर 32,36,000 रुपये शमन शुल्क वसूला गया। इसी प्रकार 10620 चार पहिया वाहनों का चालान कर 29,66,300 रुपये शमन शुल्क वसूला गया। मदिरा/मादक द्रव्यों का सेवन कर वाहन चलाने की जांच हेतु 15,6,585 वाहन चालकों को चेक किया गया, जिनमें से 2438 चालकों के नशे की हालत में पाये जाने पर उनका चालान किया गया है।

राष्ट्रªीय राजमार्ग प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग द्वारा दुर्घटना बाहुल्य 1,454 स्थलों को ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित कर कार्यवाही की गई है। साथ ही लोक निर्माण विभाग द्वारा चिन्हित 6396 अस्थायी एवं 469 स्थायी अतिक्रमणों को इस अवधि में हटाया गया। इसके अलावा स्कूल, बाजार व महत्वपूर्ण स्थलों आदि पर दुघटना की सम्भावनाओ को कम करने के उद्देश्य से स्पीड लिमिट, मोड इत्यादि दर्शित करते हुये साइनेज बोर्ड लगाये जा रहे हैं। सड़कों के टोल प्लाजा पर ओवर स्पीड की चेकिंग की जा रही है तथा ब्रेथ-एनेलाइजर से भी जांच की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि ध्वनि प्रदूषण में कमी हेतु मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुुपालन में धार्मिक स्थलों आदि से हटाये गये लाउडस्पीकर की कुल संख्या 72326 है। इसके अलावा 57817 लाउडस्पीकरों की ध्वनि को कम कर उसे निर्धारित मानकों के अनुरूप कराया गया है। धार्मिक स्थलों से उतरने के पश्चात् स्कूलों को वितरित ध्वनि विस्तारक यंत्रों की संख्या 10047 है। क्षेत्र के पब्लिक एडेªस सिस्टम हेतु 1387 ध्वनि विस्तारक यंत्र भी अब तक दिये जा चुके हैं।

सार्वजनिक मार्गों, सड़कों व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक आयोजनों के सम्बन्ध में धर्मगुरुओं के साथ की गयी गोष्ठी/संवाद की संख्या 14327 है। इसके अलावा सार्वजनिक मार्गों व सड़कों पर आवागमन बाधित कर रहे 36 आयोजकों के विरुद्ध भी कार्यवाही की गयी है।

यू0पी0 112 द्वारा 1566 दो पहिया व 3119 चार पहिया वाहनों के माध्यम से शहरी, अर्द्धशहरी व ग्रामीण क्षेत्रांे में पेट्रोलिंग कर सड़क सुरक्षा व यातायात सम्बन्धी जानकारी से लोगों को जागरूक किया गया है।

प्रदेश भर में पुलिस विभाग के विभिन्न अधिकारियो व कर्मचारियो द्वारा फुट पेट्रोलिंग कर 254983 स्थानों पर गश्त/चेंकिग की गयी तथा नियम विरुद्ध काम करने के सम्बन्ध में 7596 अभियोग पंजीकृत कर 7556 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गयी है। फुट पेट्रोलिंग के इस अभियान के दौरान 2290 अवैध शस्त्र, 1227 अवैध वाहन भी बरामद किये गये तथा 34925 अवैध अतिक्रमण भी हटवाये गये।

इस अभियान के तहत वाहनों के फिटनेस प्रमाण-पत्र की सघन जाँच की भी कार्यवाही भी चल रही है, ताकि बिना फिटनेस प्रमाण-पत्र के कोई भी वाहन यथा स्कूल बस, प्राइवेट बस, परिवहन विभाग की बसें, प्राइवेट कॉन्ट्रªैक्ट बसंे, ट्रªक, दो पहिया व चार पहिया इत्यादि वाहनों का संचालन न होने पाये। इस जांच मंे अनफिट पाये जाने पर 7971 स्कूली वाहन, 857 व्यावसायिक वाहनों के पंजीयन के निलंबन/निरस्तीकरण की कार्यवाही की गयी। ओवरलोडेड वाहनों के विरूद्व कार्यवाही करते हुए 1644.37 लाख रूपये प्रशमन शुल्क संबंधी कार्यवाही की गयी।

ओवरलोडिंग रोकने हेतु विशेष प्रवर्तन अभियान चलाकर ट्रªकों का निर्धारित क्षमता के अनुसार ही लोड होना सुनिश्चित किया जा रहा है। अवैध खनिज परिवहन/ओवर लोडिंग रोकने के लिए भूतत्व, खनिकर्म एवं परिवहन विभाग द्वारा भी संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है।

सड़क सुरक्षा पर विशेष बल देते हुये एक्सप्रेस-वे, राष्ट्रªीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग की सड़कों, नगर मार्गों एवं अन्य सड़कों के किनारे अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध सघन अभियान चलाकर 38846 अवैध अतिक्रमण हटाये गये तथा अवैध अतिक्रमण करने वाले लोगों के विरूद्व पंजीकृत अभियोगों की संख्या 4931 है।

भ्रष्टाचार के विरूद्व जीरों टालरेंस की नीति पर चलते हुये अवैध वसूली में लिप्त कर्मियों के 10 प्रकरण प्रकाश में आये है जिनमें 17 कर्मियों को चिन्हित कर 5 अभियोग पंजीकृत किये गये है। साथ ही इस संबंध में 14 के विरूद्व अन्य कार्यवाही की गयी है।

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