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24 हजार रुपए का जुर्माने के साथ तांत्रिक को कोर्ट ने सुनाया उम्रकैद की सजा
महोबा। झाड़फूंक के बहाने युवती से दुष्कर्म केे साढ़े चार साल पुुराने मामले में उत्तर प्रदेश के महोबा की एक विशेष अदालत ने अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय संदीपा यादव ने गुरुवार को फैसला सुनाया। उन्होंने दोषी तांत्रिक को आजीवन कारावास के साथ ही 24 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
कोतवाली चरखारी के एक गांव निवासी 22 वर्षीय अनुसूचित जाति की युवती झाड़फूंक से इलाज कराने के लिए महोबा निवासी जीजा के यहां आई थी। छह जनवरी 2017 को उसका जीजा युवती को शहर के आलमपुरा निवासी तांत्रिक नंदू कुशवाहा के यहां झाड़फूंक कराने ले गया। तांत्रिक ने झाड़फूंक के बहाने रात एक बजे पीड़िता से दुष्कर्म किया। घर पहुंची पीड़िता ने अपनी मां को पूरी घटना बताई।
इस पर 11 जनवरी 2017 को शहर कोतवाली में आरोपी तांत्रिक नंदू कुशवाहा के खिलाफ दुष्कर्म और एससीएसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। मुकदमे की सुनवाई करते हुए एडीजे द्वितीय संदीपा यादव ने फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक एससीएसटी एक्ट प्रमोद पालीवाल ने बताया कि सरकार की ओर से पांच गवाह पेश किए गए। अभियुक्त नंदू कुशवाहा को उम्रकैद और 24 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।