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मथुरा: जवाहर बाग हिंसा मामले में 45 आरोपी दोषी करार, तीन साल जेल की सजा

Special Coverage News
21 Jan 2019 11:58 AM GMT
मथुरा: जवाहर बाग हिंसा मामले में 45 आरोपी दोषी करार, तीन साल जेल की सजा
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2 जून 2016 को रामवृक्ष यादव द्वारा कब्जा किये गए जवाहर बाग को खाली कराने के दौरान हिंसा भड़क गई थी। रामवृक्ष यादव के समर्थकों ने जवाहर बाग खाली करा रहे पुलिस पर हमला कर दिया था
मथुरा : उत्तर प्रदेश मथुरा में साल 2016 में हुए जवाहर बाग हिंसा केस में एक अदालत ने कुल 45 लोगों को घटना के लिए दोषी मानते हुए उन्हें तीन साल जेल की सज़ा सुनाई है। वहीं चंदन बोस, उनकी पत्नी पूनम बोस और एक अन्य महिला श्यमावती को अदलात ने बरी कर दिया है। बता दें कि इससे पहले तीनों को घटना का मुख्य आरोपी बताया जा रहा था।

एसीजेएम सेकंड सीनियर डिवीजन जहेन्द्र पाल सिंह की अदालत ने मामले में 45 आरोपियों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने मुख्य आरोपी चंदन बोस की पत्नी व श्यामवती नामक एक महिला को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया। इस मामले में सभी 45 लोगो को अधिकतम 3 -3 साल की सजा हुई है। 15 मार्च 2016 को रामवृक्ष और चंदन बॉस सहित 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज़ FIR दर्ज़ हुई थी और 52 लोगो के खिलाफ़ चार्जशीट दायर हुई थी और कुल 21 गवाहों के बयान दर्ज़ हुए थे।

गौरतलब है कि 2 जून 2016 को रामवृक्ष यादव द्वारा कब्जा किये गए जवाहर बाग को खाली कराने के दौरान हिंसा भड़क गई थी। रामवृक्ष यादव के समर्थकों ने जवाहर बाग खाली करा रहे पुलिस पर हमला कर दिया था। इसी दौरान एसपी (सिटी) मुकुल द्विवेदी और एसओ संतोष कुमार यादव समेत 29 लोगों की मौत हो गई थी।


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