मथुरा

नाबालिग से बलात्कार और हत्या के मामले में मथुरा के व्यक्ति को मौत की सजा

Smriti Nigam
26 July 2023 11:10 AM IST
नाबालिग से बलात्कार और हत्या के मामले में मथुरा के व्यक्ति को मौत की सजा
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आगरा, मथुरा में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) की अदालत ने मंगलवार को नौ साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या के दोषी 42 वर्षीय व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई।

नाबालिग के पिता ने 1 सितंबर 2020 को मथुरा के जमुना पार थाने में शिकायत की थी कि उनकी बेटी अपनी सहेली जो आरोपी बनवारी की ममेरी भांजी है, के साथ गई थी. वह दोनों को अपनी मोटर साइकिल पर ले गया. बाद में, बनवारी अपनी भतीजी के साथ वापस आया लेकिन पीड़िता के बारे में कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया, जो उसी दिन वन क्षेत्र में मृत पाई गई थी। उसकी उसके ही पायजामे से गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी और संदिग्ध बनवारी को 6 सितंबर, 2020 को गिरफ्तार कर लिया गया था।

आगरा, मथुरा में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) की अदालत ने मंगलवार को नौ साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या के दोषी 42 वर्षीय व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई। अपराध 31 अगस्त, 2020 को किया गया था और मामला 1 सितंबर, 2020 को मथुरा के जमुना पार पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था।

मथुरा में विशेष अदालत (POCSO कोर्ट) में विशेष जिला सरकारी वकील (SDGC) अलका उपमन्यु ने बताया कि आरोपी बनवारी लाल (42) के खिलाफ POCSO अधिनियम 2012 की धारा 5/6 के अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 363 (अपहरण), 376 (बलात्कार), 302 (हत्या) और 201 (साक्ष्य को विकृत करना) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

नाबालिग के पिता ने 1 सितंबर 2020 को मथुरा के जमुना पार थाने में शिकायत की थी कि उनकी बेटी अपनी सहेली जो आरोपी बनवारी की ममेरी भांजी थी, के साथ गई थी. वह दोनों को अपनी मोटर साइकिल पर ले गया. बाद में, बनवारी अपनी भतीजी के साथ वापस आया लेकिन पीड़िता के बारे में कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया, जो उसी दिन वन क्षेत्र में मृत पाई गई थी। उसकी उसके ही पायजामे से गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी और संदिग्ध बनवारी को 6 सितंबर, 2020 को गिरफ्तार कर लिया गया था।

अलका उपमन्यु ने कहा,अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (POCSO अधिनियम) मथुरा, राम किशोर यादव ने आरोपी बनवारी के अपराध को दुर्लभतम मामला माना और उसे मौत की सजा सुनाई। रुपये का जुर्माना बनवारी पर 1,30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया, जो अविवाहित था और अपनी मां के साथ रहता था.

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