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मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास ने नियमों को तोड़कर खरीदे हथियार, पुलिस ने की चार्जशीट दाखिल
मउ के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी (MLA Mukhtar Ansari) के बेटे अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) के खिलाफ आर्म्स एक्ट के मामले में एसटीएफ (STF) ने कोर्ट (Court) में चार्जशीट दाखिल कर दिया. इसकी विवेचना एसटीएफ कर रही थी. 3 जनवरी 2020 को अब्बास के खिलाफ लखनऊ के महानगर थाने में धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी.
प्रभारी एसटीएफ विशाल विक्रम सिंह के मुताबिक विवेचना में सामने आया कि आरोपित अब्बास अंसारी ने आयुध नियमों का उल्लंघन किया है. अब्बास के दिल्ली स्थित आवास पर लखनऊ पुलिस ने छह असलहे और विभिन्न बोर के 4431 कारतूस बरामद किये थे. अब्बास ने देश-विदेश में कई शूटिंग प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया है. इन्हीं शूटिंग के बहाने उसने नियम विरुद्ध कई असलहे व कारतूस खरीदे. एसटीएफ ने अपनी चार्जशीट में ऐसे कई बिन्दु पर पूरा ब्योरा कोर्ट को दिया है.
प्रभारी एसटीएफ ने बताया कि विख्यात निशानेबाज की हैसियत से अनुमन्य सात शस्त्रों की सीमा से अधिक आठ शस्त्र लाइसेंस हासिल कर लिए थे. डीएम लखनऊ द्वारा स्वीकृत शस्त्र लाइसेंस का पता परिवर्तित करा दिया और इसकी जानकारी जिलाधिकारी को नहीं दी थी. यही नहीं अधिकृत बोर से बड़े बोर के घातक किस्म के रायफल और पिस्टल तथा कारतूस खरीदे थे. वहीं शूटिंग के लिए प्रतिबंधित बोर की कारतूस भी क्रय किए थे.अब्बास अंसारी ने गन के लाइसेंस को पिस्टल व रिवाल्वर की श्रेणी के लाइसेंस में बदलवा दिया.
लाइसेंसिंग प्राधिकारी को धोखे में रखकर शस्त्र डीलर के प्रमाण पत्र के बिना शस्त्र में तकनीकी खराबी दिखाकर विक्रय के लिए अनुमति ले लिया था. अब्बास ने कई शस्त्र स्पोर्टस कोटे के नाम पर गलत तरीके से देश-विदेश से खरीदे. साथ ही कई बार गलत दस्तावेजों से अपना लाइसेंस स्थानान्तरित करवाया. इसमें डीएम कार्यालय में भी गलत तथ्य प्रस्तुत किये. बता दें कि अब्बास का महानगर स्थित मेट्रो अपार्टमेंट में आवास है. विवेचना में अब्बास के पास देश-विदेश से खरीदी गये 17 असलहों व कारतूसों का जखीरा मिला था.