उत्तर प्रदेश

इन शर्ते के साथ 16 अगस्त से यूपी की जेल में बंद कैदियों से शुरू होगी मुलाकात

सुजीत गुप्ता
14 Aug 2021 6:15 AM GMT
इन शर्ते के साथ 16 अगस्त से यूपी की जेल में बंद कैदियों से शुरू होगी मुलाकात
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लखनऊ। जेल में बंद कैदियों से उनके परिजन अब मुलाकात कर सकेंगे। 16 अगस्त से प्रदेश भर की सभी जेल में मुलाकात को शासन ने हरी झंडी दे दी है। हालांकि कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करना होगा। शुक्रवार को शासन ने जेल में मुलाकात किए जाने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए। जिसमें 16 अगस्त से मुलाकात शुरू करने के आदेश दिए गए हैं।

कोरोना महामारी के चलते पहले लॉकडाउन में 19 मार्च 2020 को प्रदेशभर की सभी जेल में मुलाकात बंद कर दी गई थी। जिसकी मेन वजह थी जेल के अंदर कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकना था। संक्रमण की पहली लहर के बाद दूसरी लहर भी आई और अब हालात सामान्य हो चले थे। लॉकडाउन भी नहीं रहा लेकिन जेल में मुलाकात संभव नहीं थी। हालांकि बंदियों से उनके परिजनों की बात फोन पर कराई जाती रही। अब शासन ने मुलाकात के आदेश जारी कर दिए हैं।

बंदियों से मुलाकात को लेकर शासन ने गाइडलाइन जारी की है। जिसमें सप्ताह में एक बार एक बंदी की उसके दो परिजनों से मुलाकात कराई जा सकेगी। मुलाकात करने आने वाले परिजन या सगे संबंधी को आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी। वही मुलाकात के बाद बंदी बैरक में लौटने से पहले सैनिटाइजेशन से होकर गुजरेगा। जेलर राजेंद्र सिंह ने बताया कि शासन की ओर से मुलाकात कराए जाने को लेकर दिशा निर्देश मिले हैं। 16 अगस्त से मुलाकात शुरू करा दी जाएगी। कोविड-19 की गाइड लाइन का पालन कराया जाएगा।


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