मिर्जापुर

2010 में दिया था घटना को अंजाम, 2021 मे कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

2010 में दिया था घटना को अंजाम, 2021 मे कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
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मिर्जापुर के अहरौरा थाना क्षेत्र के गड़ई नदी के पास दस वर्ष पूर्व हत्या कर फेंके युवक के शव मामले में अदालत ने दोषसिद्ध पाते हुए हत्यारोपी पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अहरौरा क्षेत्र के हुसैनीपुर गांव के सीवान में गड़ई नदी स्थित रपटा पर 14 सितंबर 2010 की दोपहर को बोरे में सिर कटा एक शव मिला।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। 16 सितंबर को मृतक युवक की मां कलावती ने उसकी निशानदेही की। उन्होंने बताया कि उनका पुत्र जयमूरत घाटमपुर में पत्नी मंजू के साथ किराए के मकान में रहता था। उन्होंने शक के आधार पर मंजू देवी और राजकुमार बिंद के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया।

पड़ताल में पता चला कि मंजू के राजकुमार बिंद से प्रेम संबंध है। दोनों ने मिलकर हत्या की है। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र दाखिल किया। गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश जितेंद्र मिश्रा की अदालत ने जयमूरत की पत्नी मंजू देवी और उसके प्रेमी राजकुमार बिंद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।


अभिषेक श्रीवास्तव

अभिषेक श्रीवास्तव

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