- होम
- राष्ट्रीय+
- वीडियो
- राज्य+
- उत्तर प्रदेश
- अम्बेडकर नगर
- अमेठी
- अमरोहा
- औरैया
- बागपत
- बलरामपुर
- बस्ती
- चन्दौली
- गोंडा
- जालौन
- कन्नौज
- ललितपुर
- महराजगंज
- मऊ
- मिर्जापुर
- सन्त कबीर नगर
- शामली
- सिद्धार्थनगर
- सोनभद्र
- उन्नाव
- आगरा
- अलीगढ़
- आजमगढ़
- बांदा
- बहराइच
- बलिया
- बाराबंकी
- बरेली
- भदोही
- बिजनौर
- बदायूं
- बुलंदशहर
- चित्रकूट
- देवरिया
- एटा
- इटावा
- अयोध्या
- फर्रुखाबाद
- फतेहपुर
- फिरोजाबाद
- गाजियाबाद
- गाजीपुर
- गोरखपुर
- हमीरपुर
- हापुड़
- हरदोई
- हाथरस
- जौनपुर
- झांसी
- कानपुर
- कासगंज
- कौशाम्बी
- कुशीनगर
- लखीमपुर खीरी
- लखनऊ
- महोबा
- मैनपुरी
- मथुरा
- मेरठ
- मिर्जापुर
- मुरादाबाद
- मुज्जफरनगर
- नोएडा
- पीलीभीत
- प्रतापगढ़
- प्रयागराज
- रायबरेली
- रामपुर
- सहारनपुर
- संभल
- शाहजहांपुर
- श्रावस्ती
- सीतापुर
- सुल्तानपुर
- वाराणसी
- दिल्ली
- बिहार
- उत्तराखण्ड
- पंजाब
- राजस्थान
- हरियाणा
- मध्यप्रदेश
- झारखंड
- गुजरात
- जम्मू कश्मीर
- मणिपुर
- हिमाचल प्रदेश
- तमिलनाडु
- आंध्र प्रदेश
- तेलंगाना
- उडीसा
- अरुणाचल प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- चेन्नई
- गोवा
- कर्नाटक
- महाराष्ट्र
- पश्चिम बंगाल
- उत्तर प्रदेश
- Shopping
- शिक्षा
- स्वास्थ्य
- आजीविका
- विविध+
- Home
- /
- राज्य
- /
- उत्तर प्रदेश
- /
- मुरादाबाद
- /
- मुरादाबाद दंगे...
मुरादाबाद दंगे 'योजनाबद्ध'; आरएसएस, बीजेपी की कोई भूमिका नहीं: रिपोर्ट
13 अगस्त, 1980 को ईद-उल-फितर पर उत्तर प्रदेश शहर में हुई हिंसा आज़ादी के बाद भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य में सबसे भीषण सांप्रदायिक झड़प थी।
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर में सांप्रदायिक दंगों में कम से कम 83 लोगों की मौत और 112 अन्य के घायल होने के तैंतालीस साल बाद राज्य सरकार ने एक न्यायिक आयोग की रिपोर्ट पेश की है जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस), भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को बरी कर दिया गया है और किसी भी गलत काम के लिए स्थानीय प्रशासन और इसके लिए स्थानीय मुस्लिम राजनीतिक नेताओं को दोषी ठहराया.
13 अगस्त, 1980 को ईद-उल-फितर पर मुरादाबाद में हुई हिंसा आज़ादी के बाद भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य में सबसे भीषण सांप्रदायिक झड़पें थीं।
रिपोर्ट के मुताबिक उस साल नवंबर तक जारी हिंसा के दिन 83 लोगों की मौत हो गई, दंगे अलीगढ़, बरेली और प्रयागराज समेत कई अन्य जिलों में फैल गए और इसकी लहरें दिल्ली तक महसूस की गईं। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एमपी सक्सेना के नेतृत्व में एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया, जिसने 1983 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। तब से, किसी भी सरकार ने रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया है।
कोई भी सरकारी अधिकारी,कर्मचारी या हिंदू ईदगाह या अन्य स्थानों पर अशांति फैलाने के लिए जिम्मेदार नहीं था। इन दंगों में आरएसएस या भाजपा कहीं भी मोर्चे पर नहीं आई। हिंसा के लिए आम मुसलमान भी ज़िम्मेदार नहीं थे. यह शमीम अहमद और हामिद हुसैन उर्फ अज्जी के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग और उनके समर्थकों की करतूत थी। दंगे पूर्व नियोजित थे,मंगलवार को राज्य विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा पेश की गई 458 पेज की रिपोर्ट में न्यायाधीश ने कहा।
13 अगस्त, 1980 को उस समय समस्या उत्पन्न हो गई जब ईदगाह मैदान में लगभग 50,000 मुसलमान ईद की नमाज़ अदा कर रहे थे,जहाँ कुछ सूअर देखे गए।
इस्लाम में सूअरों को हराम या निषिद्ध माना जाता है।
इस दृश्य से स्थानीय मुस्लिम क्रोधित हो गए, जिन्होंने पुलिस से हस्तक्षेप करने को कहा। कुछ ही समय बाद, इलाके में दंगे भड़क उठे क्योंकि पुलिस पर पत्थर फेंके गए, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में भीड़ पर गोलीबारी की।
मुसलमान क्रोधित हो गए और नियंत्रण से बाहर हो गए जब यह अफवाह फैली कि नमाज अदा करने वालों के बीच सूअरों को धकेल दिया गया है और ईदगाह में बच्चों के साथ बड़ी संख्या में मुसलमानों को मार दिया गया है। पुलिस स्टेशनों, पुलिस चौकियों और हिंदुओं पर हमले किए गए। इससे हिंदुओं ने बदला लिया जिसके परिणामस्वरूप सांप्रदायिक दंगे हुए।
हिंसा जिले के ग्रामीण हिस्सों और फिर पड़ोसी क्षेत्रों में फैल गई। यहां तक कि दिल्ली जैसे सुदूर शहरों में भी तनाव बढ़ रहा था। नवंबर 1980 तक हिंसा जारी रही.
रिपोर्ट में कहा गया है,चूंकि हिंसा में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग मारे गए थे, इसलिए घटनाएं 13 अगस्त, 1980 के बाद भी जारी रहीं। मारे गए लोगों में बच्चे भी शामिल थे, हालांकि उनकी मौत भगदड़ में हुई थी.
उस वक्त विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया था कि इन मौतों के लिए अंधाधुंध पुलिस फायरिंग जिम्मेदार है. लेकिन आयोग ने इन आरोपों को ख़ारिज कर दिया.
रिपोर्ट में कहा गया है,आयोग ने निष्कर्ष निकाला है कि जिला मजिस्ट्रेट एसपी आर्य,एसएसपी वीएन सिंह ने पर्याप्त सावधानी बरती थी.ईदगाह पर गोलीबारी का आदेश केवल तभी दिया गया था जब आस-पास मौजूद या रहने वाले लोगों के जीवन को खतरा था।
1983 में आयोग द्वारा राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपने के बाद, इसे विधानमंडल के समक्ष पेश करने के लिए 14 बार राज्य कैबिनेट के समक्ष रखा गया था। लेकिन कैबिनेट ने कांग्रेस,भाजपा,समाजवादी पार्टी और जनता दल द्वारा संचालित प्रशासन के तहत रिपोर्ट को पेश नहीं करने का फैसला किया।निष्कर्षों ने एक राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया।12 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने रिपोर्ट को विधान सभा में पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।