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मुरादाबाद में आया तीन तलाक का मामला सामने

मुरादाबाद में आया तीन तलाक का मामला सामने
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मुरादाबाद के थाना नागफनी इलाके की रहने वाली एक नव विवाहिता को दहेज़ मांगे जाने का विरोध करने पर तीन तलाक का मामला सामने आया है. जुलाई 2017 में मुरादाबाद के ही रहने वाले युवक से निकाह हुआ था. पीडिता के अनुसार उससे एक कार और 10 लाख रुपये की मांग की गयी थी. जिसका विरोध करने पर नवम्बर 2017 में तलाक देकर पीडिता को घर से निकाल दिया.


पीडिता की तहरीर पर पुलिस ने पति सहित 5 के विरुद्ध दहेज़ उत्पीडन का मुकदमा दर्ज कर लिया था. लेकिन दर्ज मुकदमे में पीडिता द्वारा तीन तलाक का जिक्र तक नहीं किया गया है. पीडिता अपने मायके में रह रही है फिलहाल इस मामले में पुलिस का कोई अधिकारी अभी कुछ नही बोल रहा है.

ये है मुरादाबाद के थाना नागफनी इलाके में दौलत बाग़ की रहने वाली वरीशा. जिसका निकाह 17 जुलाई 2017 को मुरादाबाद थाना मुगलपुरा के लाल बाग़ में रहने वाले शानुल हक से हुआ था,,,वरीशा के परिवार वालों ने अपनी हैसियत के मुताबिक़ दहेज़ भी दिया था लेकिन शादी के दो महीने के बाद ही वरीशा का पति और उसके ससुराल वाले उससे दहेज़ में एक कार और 10 लाख की मांग करते हुए उसे प्रताड़ित करने लगे.

जिसका विरोध करने पर पीडिता के अनुसार उसके पति शानुल ने 26 नवम्बर 2017 को दिन में 11 बजे तीन तलाक देकर वरीशा को घर से बाहर निकाल दिया,,,पीडिता ने अपने मायके आकर पूरी बात बता दी. जिसके बाद परिजनों ने मामले को सुलझाने की भी कोशिश की लेकिन कोई हल न निकलते देख शानुल और उसके परिवार वालों के खिलाफ दहेज़ उत्पीडन के आरोप में मुकदमा दर्ज करा दिया.

पीडिता का कहना है कि मुकदमा तो दर्ज है लेकिन कोई कारुय्वाही नही हो रही है, और अब नया कानून बन गया है जिससे कुछ उम्मीद जागी है की उसे न्याय मिलेगा और किसी की जिन्दगी इस तरह से बर्बाद नहीं होगी. ख़ास बात ये है कि पीडिता तीन तलाक की बात तो कह रही है लेकिन जो मुकदमा दर्ज कराया गया है उसमे कहीं भी तलाक का जिक्र नहीं किया गया है. मुकदमा वरीशा की तरफ से लिखाया गया है जिसका मुकदमा अपराध संख्या 717/17 है और धारा 498 A ,420 , दहेज़ उत्पीडन अधिनियम की धार 3 व 4 में दर्ज है ! फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस का कोई आला अधिकारी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं.
सागर रस्तोगी की रिपोर्ट

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