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- यूपी के मुजफ्फरनगर में...
यूपी के मुजफ्फरनगर में नाबालिग छात्रा से गेंगरेप के आरोपी स्कूल प्रबंधक और टीचर की 20 20 साल की सजा और दोनों पर 50 हजार का जुर्माना
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में स्थित पॉक्सो कोर्ट ने एक मासूम के साथ गैंगरेप के मामले में दो लोगों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. इसी के साथ कोर्ट ने 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. राजकुमार और उदय पाल की उम्र इस समय लगभग 70 साल के आसपास है.
दरअसल, 2 मार्च 2022 को नगर कोतवाली क्षेत्र के गौशाला रोड स्थित बेसिक प्राइमरी शिक्षा केंद्र में 9 साल की बच्ची के साथ स्कूल के मालिक राजकुमार और सहायक अध्यापक उदय पाल सिंह ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था.
इस मामले में बच्ची के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. इस मामले में पॉक्सो कोर्ट ने दोनों को 20-20 साल की सजा सुनाई और जुर्माना लगाया.
अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि स्कूल मालिक राजकुमार ने 9 साल की बच्ची को ऑफिस में बुलाकर रेप किया था. उसी दौरान मौके पर टीचर उदय पाल भी पहुंच गया था. दोनों ने मिलकर बच्ची के गैंगरेप किया था. इसके बाद बच्ची घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी.
कोर्ट ने 50-50 हजार का लगाया जुर्माना
बच्ची के परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस से की. पुलिस ने स्कूल के मालिक राजकुमार और टीचर उदयपाल के खिलाफ केस दर्ज कराया. पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की और साक्ष्य जुटाए.
कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए साक्ष्यों के आधार पर स्कूल मालिक और टीचर दोनों को दोषी पाया. कोर्ट ने दोनों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 50-50 हजार का जुर्माना लगाया.
मिशन शक्ति अभियान के तहत की जा रही है त्वरित कार्रवाई
अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार शर्मा ने कहा कि नाबालिग बच्चों के साथ अगर कोई घिनौने कृत्य करता है तो मुख्यमंत्री के मिशन शक्ति अभियान के तहत त्वरित कार्रवाई की जा रही है. कोर्ट ने जिन दो लोगों को सजा सुनाई है, उनकी उम्र लगभग 70 साल है. इन्हें लगभग 1 साल में 20-20 वर्ष की सजा हुई है.