- होम
- राष्ट्रीय+
- वीडियो
- राज्य+
- उत्तर प्रदेश
- अम्बेडकर नगर
- अमेठी
- अमरोहा
- औरैया
- बागपत
- बलरामपुर
- बस्ती
- चन्दौली
- गोंडा
- जालौन
- कन्नौज
- ललितपुर
- महराजगंज
- मऊ
- मिर्जापुर
- सन्त कबीर नगर
- शामली
- सिद्धार्थनगर
- सोनभद्र
- उन्नाव
- आगरा
- अलीगढ़
- आजमगढ़
- बांदा
- बहराइच
- बलिया
- बाराबंकी
- बरेली
- भदोही
- बिजनौर
- बदायूं
- बुलंदशहर
- चित्रकूट
- देवरिया
- एटा
- इटावा
- अयोध्या
- फर्रुखाबाद
- फतेहपुर
- फिरोजाबाद
- गाजियाबाद
- गाजीपुर
- गोरखपुर
- हमीरपुर
- हापुड़
- हरदोई
- हाथरस
- जौनपुर
- झांसी
- कानपुर
- कासगंज
- कौशाम्बी
- कुशीनगर
- लखीमपुर खीरी
- लखनऊ
- महोबा
- मैनपुरी
- मथुरा
- मेरठ
- मिर्जापुर
- मुरादाबाद
- मुज्जफरनगर
- नोएडा
- पीलीभीत
- प्रतापगढ़
- प्रयागराज
- रायबरेली
- रामपुर
- सहारनपुर
- संभल
- शाहजहांपुर
- श्रावस्ती
- सीतापुर
- सुल्तानपुर
- वाराणसी
- दिल्ली
- बिहार
- उत्तराखण्ड
- पंजाब
- राजस्थान
- हरियाणा
- मध्यप्रदेश
- झारखंड
- गुजरात
- जम्मू कश्मीर
- मणिपुर
- हिमाचल प्रदेश
- तमिलनाडु
- आंध्र प्रदेश
- तेलंगाना
- उडीसा
- अरुणाचल प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- चेन्नई
- गोवा
- कर्नाटक
- महाराष्ट्र
- पश्चिम बंगाल
- उत्तर प्रदेश
- शिक्षा
- स्वास्थ्य
- आजीविका
- विविध+
- Home
- /
- राज्य
- /
- उत्तर प्रदेश
- /
- मुज्जफरनगर
- /
- मुजफ्फरनगर : कोर्ट ने...
मुजफ्फरनगर : कोर्ट ने पुरकाजी विधायक अनिल कुमार को सुनाई सज़ा, जुर्माना भी लगाया
जनपद मुजफ्फरनगर में पुरकाजी विधानसभा सीट से रालोद विधायक को एमपी एमएलए कोर्ट ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में दोषी पाए जाने पर उन्हें 15 दिन के साधारण कारावास और 100 रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई है.
दरअसल जनपद मुजफ्फरनगर में हुए विधानसभा चुनाव 2017 में गत 21 जनवरी 2027 को थाना सिविल लाइन क्षेत्र स्थित जिला कलेक्ट्रेट में चल रही नामांकन प्रक्रिया के दौरान पुरकाजी से बसपा प्रत्याशी के रूप में अनिल कुमार अपना नामांकन दाखिल करने के पहुंचे थे. जिसमें उनपर आरोप लगाया गया था कि बसपा प्रत्याशी अनिल कुमार नामांकन करने के लिए भारी भीड़ और ढोल नगाड़ों के साथ आये थे जिसमें निषेधज्ञ के उलघन करने पर तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट मोहम्मद नईम के द्वारा निजी दावा दाखिल किए जाने के मामले मे बुधवार को विशेष अदालत एम/पी , एमएलए कोर्ट के ज़ज़ मयंक जयसवाल ने आरोपी पुरकाजी विधायक अनिल कुमार को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी मानते हुए उसे 15 दिन कारावास और 100 रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई है.
अभियोजन सूत्रों के अनुसार गत 21 जनवरी 2017 को नामांकन दाखिल करने आए अनिल कुमार के विरुद्ध साथ मे भीड़ लाने व निषेधाज्ञा का उलघन पैर तत्कालीन उपनिरीक्षक बाबूराम की सूचना पर तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट मोहम्मद नईम ने निजी वाद कोर्ट में दाखिल किया था मामले की सुनवाई के चलते विशेष अदालत में 4 गवाहों के बयान हुए इन मे उपनिरीक्षक बाबूराम, सिटी मजिस्ट्रेट के तत्कालीन पेशकार नरेंद्र कुमार , उपनिरीक्षक सर्वेश कुमार के बयान दर्ज हए तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट मोहम्मद नईम की म्रत्यु हो चुकी है इस कारण से उनके बयान नही हो सके.
वही कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद रालोद विधायक अनिल कुमार ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपर कोर्ट में याचिका डालने की बात कही.