उत्तर प्रदेश

यूपी में 21 जून से अनलॉक की नई गाइडलाइन जारी, फिर भी जानें कहां पर होगी पाबंदिया

सुजीत गुप्ता
20 Jun 2021 11:17 AM IST
यूपी में 21 जून से अनलॉक की नई गाइडलाइन जारी, फिर भी जानें कहां पर होगी पाबंदिया
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शादी विवाह में शामिल होने वालों की संख्या 25 से बढ़ाकर 50 कर दी गई है। साथ ही धार्मिक स्थलों पर जुटने वालों की संख्या भी 5 से बढ़ाकर 50 कर दी गई है। सरकारी दफ्तरों व निजी कार्यालय में अब सभी कर्मचारियों को आने की अनुमति होगी

लखनऊ, यूपी में कोरोना संक्रमण में तेजी से कमी आने के बीच सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। प्रदेश में 21 जून से रेस्टोरेंट व मॉल कोविड प्रोटोकॉल के चलते 50 फीसदी क्षमता से ही खोला जाएगा। शादी विवाह में शामिल होने वालों की संख्या 25 से बढ़ाकर 50 कर दी गई है। साथ ही धार्मिक स्थलों पर जुटने वालों की संख्या भी 5 से बढ़ाकर 50 कर दी गई है। सरकारी दफ्तरों व निजी कार्यालय में अब सभी कर्मचारियों को आने की अनुमति होगी

स्कूल, कॉलेज व शिक्षण संस्थान भी फिलहाल बंद रहेंगे। केवल शिक्षकों व कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्य के लिए आने की अनुमति होगी। रात्रिकालीन कर्फ्यू रात नौ बजे से सुबह सात बजे तक रहेगी। शनिवार व रविवार की साप्ताहिक बंदी पहले की तरह जारी रहेगी। मुख्य सचिव आरके तिवारी की ओर से शनिवार देर रात जारी गाइडलाइन के अनुसार साप्ताहिक बंदी के दौरान पूरे प्रदेश में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन व फॉगिंग अभियान चलाया जाएगा। ऐसे कार्यक्रमों के लिए अनुमति नहीं मिलेगी जिसमें भीड़ एकत्र होनी हो या किसी प्रकार का जुलूस निकलना हो। गाइडलाइन के मुताबिक पुरातत्व विभाग के स्मारक, प्राणि उद्यान व पार्क पूर्व निर्धारित समय पर खोले जाएंगे।

ये हैं नई गाइडलाइन

- यूपी रेस्टोरेंट और होटल सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति सप्ताह में पांच दिन रहेगी.

-यूपी में सोमवार से शॉपिंग मॉल भी 50 फीसदी क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे. शॉपिंग मॉल करीब दो महीने से बंद चल रहे हैं.

- प्रदेश में मॉल खोलने की अनुमति सोमवार से शुक्रवार तक होगी.

-अगर किसी भी जिले में कोरोना के सक्रिय मामले 500 से अधिक होते हैं तो कोरोना कर्फ्यू से दी गई छूट स्वत: समाप्त हो जाएगी।

-धार्मिक स्थलों में एक बार में 50 से अधिक लोगों के एकत्र होने की अनुमति नहीं है.

-आटो रिक्शां में अधिकतम दो व्यक्ति यात्रा कर सकेंगे.

-चार पहिया वाहनों में अधिकतम चार लोग बैठ सकेंगे.

- शादी समारोह व अन्य आयोजनों में एक समय में अधिकतम 50 आमंत्रित अतिथियों को कोविड प्रोटोकॉल के साथ शामिल होने की अनुमति रहेगी.

-स्कूल, कालेज तथा शिक्षण संस्थांन शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे और प्रशासनिक कार्य हेतु शिक्षकों और कर्मचारियों को संस्थान में जाने की अनुमति रहेगी.

- शिक्षण संस्थाओं और कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप हो सकेगी.

- सरकारी विभागों में कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए पूर्ण उपस्थिति रहेगी और निजी कंपनियों के कार्यालयों में भी इस शर्त की अनिवार्यता रहेगी. निजी कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित करने को कहा गया है. सभी जगहों पर कोविड हेल्प. डेस्क स्थापित करने का निर्देष दिया गया है.

-नई गाइडलाइन के मुताबिक, नाइट कोरोना कर्फ्यू सोमवार से नौ बजे से सुबह सात बजे तक प्रभावी रहेगा, अभी तक शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक कोरोना कर्फ्यू प्रभावी है.

-शनिवार और रविवार को वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा.

बता दें कि कोविड-19 प्रबंधन की मंगलवार की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना कर्फ्यू में और दो घंटे की छूट देने का निर्देश दिया था. इसके बाद शासन ने नई गाइडलाइन जारी की है।

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