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- ज्ञानवापी मामले में...
ज्ञानवापी मामले में पक्षकार बनाने की मांग वाली याचिका खारिज।
वाराणसी ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में आज जिला जज ए.के विश्वेश ने काफी लंबे वक्त से पक्षकार बनाए जाने को लेकर 1/10 की एप्लीकेशन पर सुनवाई पूरी करते हुए लगभग 90% एप्लीकेशन को खारिज कर दिया है।
इस मामले में पक्षकार बनने के लिए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत कुलपति तिवारी के अलावा ज्ञानवापी प्रकरण के वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी समेत लगभग 17 लोगों ने ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में खुद को पक्षकार बनाने के लिए याचिका दायर की थी। जिस पर कोर्ट ने पहले सुनवाई से रोक लगाई थी। और कोर्ट ने यह स्पष्ट किया था कि इस मामले की सुनवाई योग्य है या नहीं इस बात के डिक्लेयर होने के बाद ही पक्षकार बनाए जाने को लेकर याचिका पर सुनवाई शुरू की जाएगी।
पिछले दिनों इस मामले के स्वीकृत होने के बाद कोर्ट ने इस प्रकरण की सुनवाई शुरू की थी। लेकिन पिछले दिनों लगभग 7 लोगों के अनुपस्थित होने की वजह से कोर्ट ने इस पर सुनवाई आगे नहीं बढ़ाई थी। जिसके बाद कोर्ट ने आज का वक्त मुकर्रर किया था। और आज कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए लगभग 15 लोगों की एप्लीकेशन को खारिज कर दिया है। शेष दो से तीन एप्लीकेशन बची हैं। जिनके पक्षकार आज मौजूद नहीं थे। इन्हें 21 अक्टूबर का वक्त दिया गया है और यदि इस दिन भी कोई नहीं आता तो अनुपस्थिति दिखाते हुए इन्हें भी खारिज कर दिया जाएगा। फिलहाल कोर्ट ने सभी एप्लीकेशन को खारिज करने के पीछे यह तर्क दिया है कि एक ही स्थान या एक ही पक्ष को लेकर अलग-अलग वाद दाखिल करने का कोई तात्पर्य नहीं होता इस प्रकरण में सुनवाई चल रही है। और कोर्ट नियमित रूप से इसे आगे भी बढ़ा रहा है। एक और एक ही भावना को लेकर अलग-अलग वाद पर सुनवाई आगे बढ़ाना संभव नहीं है। इसलिए कोर्ट ने लगभग सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए शेष बची याचिका पर 21 अक्टूबर को सुनवाई की तिथि मुकर्रर की है।