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- साध्वी प्रज्ञा को...
मुंबई। मालेगांव विस्फोट की आरोपित सांसद साध्वी प्रज्ञा को एनआईए कोर्ट ने राहत दे दी है। अब उनको हर सप्ताह मुम्बई की राष्ट्रीय जांच दल (एनआईए) कोर्ट में हाजिरी नहीं लगानी होगी। एनआईए कोर्ट ने उन्हें इससे छूट दे दी है। इससे पहले गुरुवार को कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा के आवेदन को खारिज कर दिया था। बता दें कि उन्होंने सांसद बनने के बाद याचिका दायर कर कहा था कि वह एक सांसद हैं लिहाजा उन्हें संसदीय औपचारिकताएं पूरी करने होती हैं इसलिए उन्हें पेशी से स्थाई छूट दी जाए।एनआइए कोर्ट के जज वीएस पडालकर ने शुक्रवार को उनके इस तर्क से सहमत नहीं हुए और इस याचिका को खारिज कर दिया। प्रज्ञा ने सुनवाई के दौरान दोबारा दोहराया कि उन्हें ब्लास्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं।
हालांकि कोर्ट ने गुरुवार को होने वाली पेशी से उन्हें पेशी से छूट दे दी है। स्पेशल कोर्ट इस मामले में नियमित सुनवाई कर रहा है। इस मामले में प्रज्ञा समेत कुल सात अरोपित हैं। कोर्ट ने पिछले महीने सभी आरोपितों को सप्ताह में कम से कम एक बार पेश होने का आदेश दिया है। इससे पहले 6 जून को भी प्रज्ञा खराब स्वामस्य्श का हवाला देकर कोर्ट में हाजिर नहीं हुई थीं। लेकिन 7 जून को वो कोर्ट में पेश हुई थी। बात दें कि 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में एक मस्जिद के समीप हुए धमाके में छह लोग मारे गए थे और 100 से ज्यादा घायल हो गए थे। मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल में बांधे गए विस्फोटक पदार्थ से इसे अंजाम दिया गया था।
#Mumbai: Special NIA Court allows exemption application of BJP MP Pragya Singh. She had sought exemption from appearing before the court on the grounds of ongoing Parliament session. (file pic) pic.twitter.com/kOKLbvCTo0
— ANI (@ANI) June 21, 2019