नोएडा

ग्रेटर नोएडा: किसानों के लिए सरकार ने लिया बड़ा फैसला, यहाँ देखे मुख्य बिंदु

Smriti Nigam
13 Aug 2023 9:00 PM IST
ग्रेटर नोएडा: किसानों के लिए सरकार ने लिया बड़ा फैसला, यहाँ देखे मुख्य बिंदु
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अधिकारियों ने मंजूरी दे दी है कि ग्रेटर नोएडा में किसान 15 मीटर ऊंचाई तक घर बना सकते हैं जो पहले 11 मीटर थी।

अधिकारियों ने मंजूरी दे दी है कि ग्रेटर नोएडा में किसान 15 मीटर ऊंचाई तक घर बना सकते हैं जो पहले 11 मीटर थी।

किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले छह प्रतिशत आवासीय भूखंड आवंटित किए जाते हैं। नए नियम के मुताबिक इन आवासीय भूखंडों पर 15 मीटर ऊंची इमारतें भी बनाई जा सकेंगी। शनिवार को विकास प्राधिकरण में इसका प्रस्ताव रखा गया, जिसे मंजूरी मिल गई है।

भवन निर्माण पर किसानों को शुल्क नहीं देना होगा। विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में लिया गया फैसला ग्रेटर नोएडा के लाखों किसानों के हित में विकास प्राधिकरण ने बड़ा फैसला लिया है. ग्रेटर नोएडा के किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांग प्राधिकरण बोर्ड ने पूरी कर दी है।अधिकारियों ने मंजूरी दे दी है कि ग्रेटर नोएडा में किसान 15 मीटर ऊंचाई तक घर बना सकते हैं जो पहले 11 मीटर थी।

तीन प्रमुख निर्णय

जिन किसानों ने अभी तक प्राधिकरण से मिली जमीन पर मकान नहीं बनाया है, वे अब बिना विलंब शुल्क के मकान बना सकते हैं। बशर्ते, उसने प्लॉट परिवार से बाहर नहीं बेचा हो। परिवार के बाहर से प्लॉट खरीदने वालों को यह छूट नहीं मिलेगी।

किसानों को आवंटित भूखंडों के उप-विभाजन की न्यूनतम सीमा घटाकर 40 मीटर कर दी गई है, जो अब तक 120 मीटर थी। यह बंटवारा मूल किरायेदार और उसके उत्तराधिकारियों के बीच नियोजन के नियमों को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा.

तीसरा, नोएडा के बराबर ग्रामीण आबादी पर निर्माण की अधिकतम ऊंचाई 11 मीटर से बढ़ाकर 15 मीटर कर दी गई है।

अधिकतम निर्माण ऊंचाई 15 मी

अभी तक यह 120 मीटर था. इसके साथ ही प्राधिकरण बोर्ड ने ग्रामीण आबादी पर निर्माण की अधिकतम ऊंचाई 15 मीटर करने की मांग भी मान ली है. फिलहाल यह 11 मीटर है. इसे नोएडा की तरह घटाकर 15 मीटर कर दिया गया है.

किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले छह प्रतिशत आवासीय भूखंड आवंटित किए जाते हैं। नए नियम के मुताबिक इन आवासीय भूखंडों पर 15 मीटर ऊंची इमारतें भी बनाई जा सकेंगी। शनिवार को विकास प्राधिकरण में इसका प्रस्ताव रखा गया, जिसे मंजूरी मिल गई है।

भवन निर्माण पर किसानों को शुल्क नहीं देना होगा। विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में लिया गया फैसला ग्रेटर नोएडा के लाखों किसानों के हित में विकास प्राधिकरण ने बड़ा फैसला लिया है

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