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हाईकोर्ट ने स्कूल प्रबंधन को फीस वापस करने के निर्देश दिये
धीरेन्द्र अवाना
नोएडा।कोरोना महामारी में भी अभिभावकों से निजी स्कूलों द्वारा अतिरिक्त फीस वसूली गयी।लेकिन अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद ऐसे ही एक स्कूल प्रबंधन को 15 दिनों में अभिभावकों से वसूली गई धनराशि वापस करने के निर्देश दिए हैं।बता दे कि ग्रेटर नोएडा के जीसस एंड मैरी पब्लिक स्कूल ने कोरोना के दौरान छात्रों के अभिभावकों से 10,000 अतिरिक्त फीस की वसूली की।
जबकि शासन ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि कोविड-19 के दौरान स्कूल अभिभावकों से बढ़ी हुई फीस नहीं लेंगे।स्कूल प्रबंधन ने सत्र 2021-2022 के दौरान 195 छात्रों से प्रवेश-शुल्क के नाम प्रति छात्र 10 हजार रूपए की दर से बढ़ी हुई फीस की वसूली की।इस मामले को लेकर अभिभावकों ने काफी विरोध जताया तथा उन्होंने जिला प्रशासन से लेकर जिला नियामक कमेटी से भी शिकायत की।
कमेटी ने स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिए कि वे अभिभावकों से बढ़ी हुई फीस न वसूलें।इसके बावजूद भी स्कूल प्रबंधन अपनी मनमानी पर अड़ा रहा। ग्रेटर नोएडा के डेल्टा-3 में रहने वाले अभिभावक अश्वनी गोयल ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने स्कूल प्रबंधन को फीस वापस करने के निर्देश दिये। लंबी लड़ाई के बाद अब जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिए कि वे 15 दिनों के भीतर अभिभावकों से वसूली गई बढ़ी हुई फीस वापस करें।