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लिफ्ट फेलियर: यूपी विधानसभा में फिर उठी 'लिफ्ट एंड एस्केलेटर एक्ट' लागू करने की आवाज, क्या सरकार करेगी कार्रवाई ?
नोएडा के विधायक पंकज सिंह ने राज्य विधानसभा में कहा कि गौतमबुद्ध नगर (नोएडा और ग्रेटर नोएडा) में अधिक बहुमंजिला है।
नोएडा: सोसायटियों और ऊंची इमारतों में लिफ्ट की विफलता से संबंधित हालिया घटनाओं का संज्ञान लेते हुए, राज्य सरकार लिफ्ट और एस्केलेटर वाली इमारतों और परिसरों को विनियमित करने के लिए लिफ्ट और एस्केलेटर अधिनियम लागू करने पर विचार कर रही है।
नोएडा विधायक पंकज सिंह ने राज्य विधानसभा में कहा कि गौतमबुद्ध नगर (नोएडा और ग्रेटर नोएडा) में बहुमंजिला आवासीय भवन, वाणिज्यिक, संस्थागत भवन और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अधिक हैं और मानकों की अनदेखी के कारण अक्सर दुर्घटनाएं हो रही हैं। हाल ही में हुए हादसों में कई लोगों की जान चली गई है.
नोएडा विधायक ने कहा कि इन घटनाओं से लोगों में डर पैदा हो गया है, यही कारण है कि वर्तमान में लिफ्ट और एस्केलेटर अधिनियम को लागू करने की तत्काल आवश्यकता है। इससे पहले उन्होंने जनवरी में लखनऊ में हुई मेरठ मंडल की समीक्षा बैठक में भी यह मामला उठाया था।
जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने अपने गृह जिले में लिफ्ट खराब होने से एक महिला की मौत की घटना का मुद्दा भी उठाया. लिफ्ट एक्ट का ड्राफ्ट पीडब्ल्यूडी के पास तैयार है, जिसे कैबिनेट में मंजूरी के बाद सदन में रखा जाना है।
पहला प्रस्ताव 2015 में भेजा गया था
लिफ्ट एक्ट लागू करने का प्रस्ताव नोएडा अथॉरिटी ने 2015 में सरकार के सामने रखा था, जिसे अभी मंजूरी का इंतजार है. नोएडा-ग्रेटर नोएडा में ऊंची इमारतों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में आवासों की सुरक्षा के लिए ठोस कानून होना चाहिए. जैसा कि मामला फिर से उजागर हो रहा है, ऐसा लगता है कि सरकार जल्द ही कदम उठाएगी और एस्केलेटर और लिफ्ट एक्ट लेकर आएगी।
सोसायटियों और ऊंची इमारतों में लिफ्ट की विफलता से संबंधित हालिया घटनाओं का संज्ञान लेते हुए, राज्य सरकार लिफ्ट और एस्केलेटर वाली इमारतों और परिसरों को विनियमित करने के लिए लिफ्ट और एस्केलेटर अधिनियम लागू करने पर विचार कर रही है।