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नोएडा जिला प्रशासन ने जारी किये लॉकडाउन 5 के दिशा निर्देश, जानिए फिर जाइए नोएडा की ओर
नोएडा जिला प्रशासन ने लॉकडाउन 5 के दिशा निर्देश जारी किये है. अनुमत गतिविधियां भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार रहेंगी, जबकि दिल्ली नोएडा बॉर्डर यथास्थिति रहेगा. क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बीते 20 दिनों में 42% मामलों में संक्रमण का स्रोत दिल्ली पाया गया है.
दुकान व बाजार पूर्व में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ही खुलेंगे, दुकान व बाजारों के लिए ऑड इवन की व्यवस्था लागू रहेगी. इंसिडेंट कमांडर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीमें मिलकर कंटेनमेंट जोन के लिए दिशा निर्देश जारी करेंगे
आवासीय क्षेत्रो में बहुमंजिला इमारतों में अगर किसी टावर में एक या एक से अधिक मामले पाए जाते हैं तो सिर्फ टावर को सील किया जाएगा वही अगर सोसाइटी के एक से अधिक टावरों में केस पाए जाते हैं तो पूरी सोसाइटी को कंटेनमेंट जोन में शामिल किया जाएगा.
किसी कार्यालय परिसर में कोरोनावायरस के मामले सामने आते हैं और 24 घंटे के लिए पूरे परिसर को सैनिटाइजेशन एवं स्वच्छता हेतु बंद कर दिया जाएगा वही सैनिटाइजेशन की लागत संस्थान को वहन करनी होगी.
यदि कोई औद्योगिक संस्थान किसी बहुमंजिला इमारत में स्थित है और किसी एक फ्लोर पर एक या एक से अधिक मामले पाए जाते हैं तो पूरे फ्लोर को सील किया जाएगा वही एक से अधिक फ्लोर पर कोरना पॉजिटिव के मामले पाए जाने पर पूरी इमारत को सील किया जाएगा.
भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा अनुमति प्रदान की गई सभी गतिविधियों को जनपद के अंदर संचालन करने की अनुमति दी गई है. प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी औद्योगिक गतिविधियां संचालित की जा सकती हैं.