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नोएडा, ग्रेटर नोएडा वासियों के लिए बड़ी खबर, अब घर में भी नहीं कर सकते शराब पार्टी, लगेगा जुर्माना, जानिए- क्या है पूरा नियम
नोएडा: नोएडा और ग्रेटर नोएडा वासियों के लिए जरुरी खबर है! यदि आप अपने घर पर या किसी सामुदायिक हॉल में पार्टी का आयोजन कर रहे हैं जहां शराब परोसी जा सकती है, तो किसी भी कानूनी कार्रवाई या जुर्माने से बचने के लिए सामयिक बार लाइसेंस के लिए आवेदन करें। कम्यूनिटी हॉल या घर पर पार्टी करने के लिए अगर आपके पास शराब का लाइसेंस नहीं है तो यह कानून का उल्लंघ होगा और इसके लिए आप पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। गौतमबुद्ध नगर के जिला आबकारी अफसर सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि कानून के उल्लंघन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
लोगों को आबकारी से संबंधित नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए अथॉरिटी अब residents' welfare associations (RWAs) और आम लोगों से संपर्क कर रही है ताकि उन्हें ओकेजनल लाइसेंस के बारे में बताया जा सके। सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने कहा, 'अगर कोई एक लाइसेंस के साथ शराब दे रहा है, फिर चाहे वो शराब उत्तर प्रदेश या किसी अन्य राज्य में बिक्री के लिए बना हो तो यह पूरी तरह अवैध है और इसपर आबकारी विभाग कार्रवाई कर सकती है।
पार्टियों में शराब परोसने के लिए इस तरह के ओकेजनल लाइसेंस दो कैटेगरी में उपलब्ध हैं। एक उनके लिए है जहां भीड़ कम है, मसलन-हाउस पार्टी। इस तरह के लाइसेंस 4,000 रुपये में मिलते हैं। दूसरे तरह का लाइसेंस हासिल करने के लिए 11,000 रुपये खर्च करने होंगे। इसके तहत कम्यूनिटी हॉल, रेस्टुरेंट और अन्य तरह के ज्यादा भीड़-भाड़ वाले स्थान पर पार्टी में शराब परोसा जा सकता हैं। इस तरह के दोनों ओकेजनल लाइसेंस एक दिन के लिए ही वैध रहते हैं। इस तरह का लाइसेंस हासिल करने के लिए upexciseportal.in पर अप्लाई किया जा सकता है।
DEO ने आगे बताया कि आबकारी विभाग ने जब से आम लोगों के बीच अपनी पहुंच बनाई है कि तब से इसके अच्छे परिणाम आए हैं और लोग ओकेजनल बार लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आधिकारिक आकंड़ों के मुताबिक, साल 2022 में अप्रैल से नवंबर 30 तक 5,820 लाइसेंस जारी किए गए। इस साल इतने ही महीनों के दौरान 8,770 लाइसेंस जारी किए गए हैं। पिछले साल की तुलना में 40 फीसदी का इजाफा हुआ है।
विभाग ने सिर्फ नवंबर के महीने में 900 ओकेजनल बार लाइसेंस जारी किए हैं। इससे सरकार को काफी रेवेन्यू भी मिला है। अधिकारी ने बताया कि जब आप लाइसेंस हासिल कर लें तो सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि पार्टी में जो शराब परोसी जाए वो अवैध ना हो। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि खरीदी गई शराब सिर्फ इसी राज्य में इस्तेमाल के लिए हो दूसरे राज्य से शराब नहीं आनी चाहिए क्योंकि इससे सरकार को रेवेन्यू का नुकसान पहुंचता है।
अधिकारी ने यह भी बताया कि विभाग ने एक हेल्पलाइन नंबर - 8882120733 जारी किया है जिसपर अवैध शराब या ड्रग्स के बारे में सूचना दी जा सकती है। जब अधिकारी से यह पूछा गया कि वो यह कैसे पता लगाएंगे कि किसी घर में शराब परोसी जा रही है? तब इसके जवाब में उन्होंने कहा कि जिले में उनके कई मुखबिर मौजूद हैं। इसके अलावा उन्हें शराब वेंडरों से भी जानकारी मिलती है, जो कि अत्यधिक मात्रा में शराब बिक्री पर नजर रखते हैं।