नोएडा

Noida news: नोएडा में कुत्ता पालने पर लागू होंगे ये सात नियम, पढ़ें जरूर नहीं तो देना होगा हजारों रुपये जुर्माना

Shiv Kumar Mishra
13 Dec 2022 6:07 PM IST
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पालतू कुत्ते के काटने पर मालिक को देने होंगें 10,000 रुपये, घायल व्यक्ति के इलाज की भी जिम्मेदारी

Noida news: (धीरेन्द्र अवाना)।कुत्तों के आंतक से परेशान नोएडा वासियों को एक नई खुशखबरी मिली है।नोएडा प्राधिकरण ने नया नियम लागू करते हुये कहा है कि अब अगर किसी पालतू कुत्ते या बिल्ली ने किसी व्यक्ति पर हमला किया तो उसके मालिक पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा।इसके साथ ही घायल व्यक्ति का इलाज कराने की भी जिम्मेदारी मालिक की होगी।

नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ने ट्वीट कर बताया कि अब पालतू कुत्तों / बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन करवाना भी अनिवार्य कर दिया गया है।अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।इसके साथ ही जानवरों का वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य होगा। लापरवाही करने पर इसमें भी जुर्माने का प्रावधान है।इसके साथ ही अगर आपका जानवर किसी सार्वजनिक स्थान पर गंदगी करता है तो उस जगह की सफाई भी आपको ही करनी होगी।

वही दूसरी ओर डॉग फीडर्स की मांग पर उनके सहयोग से आवश्यकता होने पर आरडब्ल्यूए और एओए की ओर से आउटडोर एरिया में फीडिंग प्लेस बनाए जाएंगे।जहां पर उनके द्वारा सूचना बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।उनके खाने पीने की व्यवस्था आरडब्ल्यूए, एओए और फीडर्स की ओर से की जाएगी।बाहरी क्षेत्र में फीडिंग प्लेस की मार्किंग और खाने-पीने की व्यवस्था फीडरों/आरडब्ल्यूए/एओए द्वारा ही की जाएगी।इसके अलावा एओए, आरडब्ल्यूए और ग्रामवासियों की सहमति पर नोएडा प्राधिकरण अपने खर्च पर डॉग शेल्टर बनायेगी। जिनमें बीमार, उग्र और आक्रामक हो चुके डॉग को रखा जाएगा।जहा उनकी निगरानी की जाएगी। इन शेल्टर के रखरखाव की जिम्मेदारी आरडब्ल्यूए, एओए की होगी।इसके अलावा आरडब्ल्यूए/एओए/ग्राम निवासियों की सहमति से बीमार/उग्र/आक्रामक गली के कुत्तों के लिए डॉग शेल्टर का निर्माण किया जाएगा।जिसके रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित आरडब्ल्यूए/एओए की होगी।

नियम व शर्तों का उल्लंघन करने पर लगेगा जुर्माना

(1)पेट डॉग एप पर 31 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन कराने पर 500 रुपये फीस जमा करनी होगी।

(2)1 फरवरी से 28 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन कराने पर रजिस्ट्रेशन फीस 500 और 200 रुपये जुर्माना देना होगा।

(3)1 मार्च से 31 मार्च तक 700 रुपये और प्रतिदिन 10 रुपये के हिसाब से जुर्माना लिया जाएगा।

(4)31 जनवरी 2023 तक छह माह और उससे अधिक उम्र के पालतू की नसबंदी करा दी जाए। ऐसा नहीं करने पर प्रतिमाह 2000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।

(5)पालतू कुत्ते द्वारा घायल व्यक्ति के इलाज की जिम्मेदारी मालिक की होगी।इसके अलावा 10 हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा।

(6)पालतू जानवर की ओर से गंदगी फैलाने पर पहली बार में 100 रुपये दूसरी बार में 200 और तीसरी बार में 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

(7)पालतू कुत्ते के मालिक द्वारा व्यवसाय करने के लिए डाग ब्रीडिंग सेंटर का काम फ्लैट या मकान में नहीं किया जाएगा।उल्लंघन करने पर पेट डॉग मालिक पर 5000 रुपये जुर्माना देना होगा।

Shiv Kumar Mishra

Shiv Kumar Mishra

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