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शराब की छूट के बाद थूकने पर लगी पाबंदी, देना होगा यूपी के इस शहर में जुर्माना
देश में लॉकडाउन थ्री के दौरान सरकार ने शराब की बिक्री पर छूट दे दी है. इसमें छूट मिलते ही सभी शहरों में शराब की दुकानों पर भारी भीड़ टूट पड़ी. दुकानों पर लगी भीड़ देखकर लग रहा था जैसे कि शराब कीमत नहीं फ्री में मिल रही है. लेकिन इतना तय हो गया कि शराब की खुली छूट से लॉकडाउन कहीं बेमतलब न हो जाय.
इसी छुट के चलते नोएडा में नोएडा विकास प्राधिकरण की चेयरमैन रितु माहेश्वरी ने एक नया नियम लागू किया है. नोएडा में अब थूकने पर पाबंदी लगा दी गई है. अगर आप खुले में थूकते पाए गये तो आपसे जुर्माना वसूल किया जाएगा. अब शराब पीने के बाद किसी को होश नहीं रहता है तो अब यह पाबंदी किस हद तक कामयाब होगी यह तो आने वाला समय ही बतायेगा. फिलहाल आदेश जारी कर दिया गया है.
बता दें कि नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने निर्देश दिया है कि सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर जुर्मान लगेगा. पहली बार थूकने पर 500 रुपये देने होंगें जबकि दोबारा थूकने पर 1000 रुपये जुर्माना देना होगा. यह कोरोना संक्रमण को देखते हुए लिया गया फैसला है.
इससे पहले भारत के सिक्किम राज्य के राजधानी गंगटोक में थूकने पर जुर्माना लगता था. देश में नोएडा में यह आदेश पहली बार जारी नहीं हुआ है.