नोएडा

नए साल का जश्न मनाने से पहले पढ़ लें ये ये जरुरी खबर... नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 31 दिसंबर और एक जनवरी को धारा 144 लागू

Arun Mishra
31 Dec 2023 2:21 PM IST
नए साल का जश्न मनाने से पहले पढ़ लें ये ये जरुरी खबर... नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 31 दिसंबर और एक जनवरी को धारा 144 लागू
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निर्देशों के अनुसार, इस अवधि के दौरान सरकारी प्रतिष्ठानों के एक किलोमीटर के दायरे में निजी ड्रोन का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है।

गौतम बौद्ध नगर पुलिस ने 31 दिसंबर और 1 जनवरी को सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने की घोषणा की, जिससे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पांच या अधिक लोगों की गैरकानूनी सभा को रोका जा सके। रविवार और सोमवार के लिए अनाधिकृत जुलूस, धार्मिक प्रार्थनाएं आयोजित करने और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।

निर्देशों के अनुसार, इस अवधि के दौरान सरकारी प्रतिष्ठानों के एक किलोमीटर के दायरे में निजी ड्रोन का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है। पुलिस कमिश्नरेट की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अन्य इलाकों में ड्रोन के इस्तेमाल के लिए पुलिस की इजाजत जरूरी होगी. आदेश में कहा गया है, "उत्सव नए साल की पूर्व संध्या पर शुरू होंगे जो 1 जनवरी तक जारी रहेंगे। इन उत्सवों के साथ-साथ समय-समय पर विभिन्न संगठनों द्वारा प्रदर्शन आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है।"

आदेश में कहा गया है, "जश्न नए साल की पूर्व संध्या पर शुरू होंगे जो एक जनवरी तक जारी रहेंगे. इन जश्न के साथ-साथ समय-समय पर विभिन्न संगठनों द्वारा प्रदर्शन आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है."

पुलिस ने कहा, "उपरोक्त के मद्देनजर, असामाजिक तत्वों द्वारा शांति भंग किये जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता... इसके मद्देनजर उचित व्यवस्था और उपचारात्मक उपाय किए जाने की जरूरत है." पुलिस ने कहा कि इन निषेधात्मक उपायों का उल्लंघन दंडनीय होगा.


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