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पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने जारी की नई गाइडलाइन, बिना मास्क नहीं होगी एंट्री, लगेगा इतना जुर्माना
अब से रेलवे स्टेशनों में बिना मास्क एंट्री नहीं मिलेगी। नियम का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने इस संबंध में नई गाइडलाइन जारी कर दी हैं| यदि कोई इसका उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति पर 100 से 500 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
पूर्वोत्तर रेलवे ने स्टेशनों पर ट्रेनों से आने-जाने वाले रेल यात्रियों को सख्त हिदायत जारी की है कि स्टेशन पर बिना मास्क पहने प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा यात्रियों को कुछ और जरूरी नियमों का पालन करना जरुरी है|
- यात्री प्लेटफार्म या ट्रेन में एक दूसरे से उचित दूरी बनाए रखेंगे|
- इधर-उधर न थूकें, इस्तेमाल मास्क इधर-उधर न फेकें।
- यात्रा के दौरान खुद के सामान को दूसरे से साझा न करें।
- खांसते और छींकते समय अपनी नाक-मुंह को रुमाल से ढकें।
- यात्री को खांसी, बुखार, सांस लेने में दिक्कत हो तो संपर्क करें।
देश में 8334 नए कोरोना केस मिले
बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में 2 लाख एक हजार 465 कोविड सैंपलों की जांच की गई। इसमें कोरोना संक्रमण के 8334 नये मामले सामने आए हैं। गाजियाबाद में 1385, गौतमबुद्धनगर में 1223, लखनऊ में 1114, मेरठ में 1071, वाराणसी में 285, आगरा में 264, मुरादाबाद में 250, कानपुर नगर और गोरखपुर में 205 केस मिले हैं। वहीं चार लोगों की मृत्यु भी दर्ज की गई है। इसी के साथ प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 33,946 हो गई है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए 31 जनवरी तक राज्य में शत प्रतिशत कोरोना टीकाकरण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा है कि लक्षित आयु वर्ग के एनसीसी छात्र-छात्राओं का टीकाकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए ताकि वह स्कूलों में अध्ययनरत 15 से 18 आयुवर्ग के छात्रों को टीकाकरण के लिए प्रेरित कर सकें।